शाहरुख और गौरी खान को दिल्ली हाई कोर्ट का समन, मानहानि केस में समीर वानखेड़े ने मांगा 2 करोड़ का मुआवजा

समीर वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है, उनका आरोप है कि वेब शो 'The Ba**ds Of Bollywood' में उनके समान दिखने वाले किरदार ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है. अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी.

Advertisement
समीर वानखेड़े का आरोप है कि उनके जैसे दिखने वाले किरदार से उनकी छवि खराब हुई है. (Photo: Instagram/Gauri Khan) समीर वानखेड़े का आरोप है कि उनके जैसे दिखने वाले किरदार से उनकी छवि खराब हुई है. (Photo: Instagram/Gauri Khan)

सना फरज़ीन

  • नई दिल्ली,
  • 08 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 12:54 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेता शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को मानहानि के मामले में समन जारी किया है. यह समन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर की गई याचिका पर जारी किया गया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को अपने जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है.

Advertisement

समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि 18 सितंबर को रिलीज हुई वेब सीरीज़ 'The Ba**ds Of Bollywood' ने उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया है. यह शो शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा बनाया गया है और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया था.

यह भी पढ़ें: 'आर्यन खान नहीं बलि का बकरा' बोले समीर वानखेड़े, शाहरुख के बेटे को लेकर कही ये बात

वानखेड़े का कहना है कि इस सीरीज में एक किरदार उन्हें दर्शाने की कोशिश करता है जो एनसीबी अधिकारी की भूमिका में है और जिस दृश्य में उसे दिखाया गया है, वह उन्हें बदनाम करने वाला है.

समीर वानखेड़े ने मांगा 2 करोड़ का हर्जाना

पूर्व एनसीबी अधिकारी ने अदालत से अनुरोध किया है कि शो के कंटेंट को मानहानिकारक घोषित किया जाए और इसके लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. वानखेड़े ने दावा किया है कि शो प्रसारित होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर कई अपमानजनक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा और उनकी सार्वजनिक छवि को गंभीर क्षति हुई. उनके अनुसार, यह शो न केवल झूठा है बल्कि उनकी पेशेवर ईमानदारी पर सवाल उठाता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ऑनस्क्रीन इस एक्टर ने निभाया समीर वानखेड़े का रोल, क्या आर्यन की सीरीज में काम करके हुआ परेशान?

'किसी की छवि से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता'

मानहानि याचिका में उन्होंने कहा कि किसी भी क्रिएटिव या फिल्मी कल्पना की आड़ में किसी व्यक्ति की छवि से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. वानखेड़े ने यह भी बताया कि शो में उनके नाम या पहचान का सीधा उपयोग भले न किया गया हो, लेकिन दर्शकों के लिए यह साफ है कि किरदार उन्हीं से प्रेरित है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुरुआती सुनवाई के दौरान सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें सात दिनों में जवाब देने का निर्देश दिया. कोर्ट में 30 अक्टूबर को अगली तारीख पर सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएगी.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement