RTI कार्यकर्ता अखिल गोगोई की जमानत याचिका खारिज, SC ने कहा- हम विचार नहीं करेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई को जमानत देने से इनकार कर दिया है. गोगोई को असम में बड़े पैमाने पर एंटी-सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था.

Advertisement
अखिल गोगोई (फाइल फोटो-PTI) अखिल गोगोई (फाइल फोटो-PTI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 11 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 12:27 PM IST
  • UAPA के तहत जेल में बंद हैं अखिल गोगोई
  • CAA प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई को जमानत देने से इनकार कर दिया है. गोगोई को असम में बड़े पैमाने पर एंटी-सीएए विरोध प्रदर्शनों के दौरान यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि उनके कथित भड़काऊ भाषणों के बाद हिंसा की घटनाएं हुई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस स्तर पर जमानत देने पर विचार नहीं करेंगे.

Advertisement

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अखिल गोगोई की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस अजित बरठाकुर की खंड पीठ ने अखिल गोगोई की जमानत याचिका खारिज की थी. गोगोई के खिलाफ कई तरह की धाराएं लगाई गई थीं. 

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए अखिल गोगोई पर कड़ी टिपप्पी की थी. बेंच ने कहा था कि अखिल गोगोई का सीएए के खिलाफ आंदोलन सत्याग्रह नहीं बल्कि आतंकी गतिविधि थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अखिल गोगोई की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

असम में सीएए के खिलाफ कथित हिंसक प्रदर्शन के मामले में अखिल गोगोई को दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह गुवाहाटी सेंट्रल जेल में बंद है. इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है और अखिल गोगोई के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है.

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement