NIA कोर्ट ने 3 बांग्लादेशियों को सुनाई 5-5 साल की जेल, घुसपैठ कर आए थे भारत

मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद हबीबुर रहमान हबीब, हनन अनवर हुसैन खान और मोहम्मद अजाराली शुभानल्लाह को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही उन पर दो-दो हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया गया है.

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एनआईए एनआईए

सुनील जी भट्ट

  • नई दिल्ली,
  • 11 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 11:59 AM IST

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की स्पेशल कोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में दाखिल होने वाले तीन बांग्लादेशी नागरिकों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है. 

मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद हबीबुर रहमान हबीब, हनन अनवर हुसैन खान और मोहम्मद अजाराली शुभानल्लाह को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही उन पर दो-दो हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया गया है.

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दरअसल यह मामला पहली बार 2018 में उस समय सामने आया था, जब पुणे पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के पुणे में रह रहे कई बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आरोप था कि ये लोग आतंकी संगठन अलकायदा के एक ग्रुप एबीटी की मदद कर रहे थे.

एनआईए ने जांच के आधार पर सात सितंबर 2018 को इन तीन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. उस समय आईपीसी की कई धाराओं में इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. इन सभी को  विदेशी एक्ट में भी दोषी पाया गया था. 

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