राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) भारत ने सर्दी की आने वाली लहर को देखते हुए 19 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों को बेघरों और कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए चेतावनी दी है. आयोग ने निर्देश दिया है कि नवजात, बच्चे, बुजुर्ग, गरीब और भिखारियों के लिए राहत और सुरक्षा उपाय पहले से लागू किए जाएं.
NHRC ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2019 से 2023 के बीच देश में 3639 लोगों की मौत सर्दी के कारण हुई. आयोग ने कहा कि बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन के चलते कमजोर लोगों के अधिकारों पर असर पड़ता है और सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.
आयोग ने राज्यों और UT प्रशासन को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की सर्दी राहत गाइडलाइन के अनुसार कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. इनमें दिन और रात के लिए शेल्टर (आश्रय केंद्र) स्थापित करना, सर्दी से संबंधित बीमारियों का इलाज और मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल लागू करना, राहत कार्यों की निगरानी करना और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करना और जिम्मेदार अधिकारियों को संवेदनशील बनाने और सतर्क करने के उपाय करना शामिल है.
NHRC ने सभी राज्यों और UT से कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है ताकि सर्दी के कारण किसी अनहोनी घटना से बचा जा सके और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हो. आयोग ने विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान देने को कहा है. जिनके पास आश्रय और संसाधन नहीं हैं ताकि किसी को भी ठंड के कारण जान का खतरा न हो.
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