PAK नेशनल असेंबली में बिल पास, कुलभूषण जाधव को मिला अपील का अधिकार

इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तानी असेंबली को कुलभूषण जाधव केस में ‘प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार’ करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद अब पाकिस्तानी नेशनल असेंबली ने कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने वाले एक विधेयक को पास कर दिया.

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कुलभूषण जाधव कुलभूषण जाधव

गीता मोहन

  • नई दिल्ली ,
  • 10 जून 2021,
  • अपडेटेड 12:08 AM IST
  • कुलभूषण जाधव केस में राहत की खबर
  • पाकिस्तान में जाधव को मिला अपील का अधिकार

इंटरनेशनल कोर्ट (ICJ) के फैसले ने पाकिस्तानी असेंबली को कुलभूषण जाधव केस में ‘प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार’ करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद अब पाकिस्तानी नेशनल असेंबली ने गुरुवार को कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने वाले एक विधेयक को पास कर दिया.

इंटरनेशनल कोर्ट के निर्णय को प्रभावी बनाने में 'समीक्षा और पुनर्विचार' के अधिकार को प्रदान करने के लिए, इमरान खान सरकार द्वारा पाकिस्तान नेशनल असेंबली में बिल पेश किया गया. जिसके बाद असेंबली ने "इंटरनेशनल कोर्ट (समीक्षा और पुनर्विचार) अध्यादेश, 2020" को मंजूरी दे दी. यह कुलभूषण जाधव को देश के हाईकोर्टों में अपनी सजा की अपील करने की अनुमति देगा. 

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बता दें कि कि भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी. इसके बाद भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया था और पाकिस्तान द्वारा राजनयिक पहुंच नहीं दिए जाने और मौत की सजा को चुनौती दी थी.

इंटरनेशनल कोर्ट ने जुलाई 2019 में दिए एक फैसले में कहा कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराने के फैसले और सजा की प्रभावी तरीके से समीक्षा और पुनर्विचार करे. कोर्ट ने पाकिस्तान को बिना देरी के भारत को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने को भी कहा था.  

वहीं, भारत द्वारा इस मामले में स्वतंत्र और न्यायपूर्ण सुनवाई के लिए भारतीय वकील की नियुक्ति या काउंसल की नियुक्ति की मांग की गई, लेकिन पाकिस्तान इसे बार बार ठुकराता रहा.

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