'अगर रील्स पर मिले ज्यादा व्यूज तो सरकार देगी बंपर इनाम', गृह लक्ष्मी योजना पर कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान

कर्नाटक की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने गृह लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने योजना के लाभार्थियों से इसे लेकर रील्स बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने की अपील की है और कहा है कि इसके लिए उन्हें इनाम दिया जाएगा.

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कर्नाटक की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर कर्नाटक की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर

सगाय राज

  • बेंगलुरु,
  • 03 सितंबर 2024,
  • अपडेटेड 4:43 PM IST

कर्नाटक की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने गृह लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने योजना के लाभार्थियों से इसे लेकर रील्स बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने की अपील की है और कहा है कि इसके लिए उन्हें इनाम दिया जाएगा.

कर्नाटक सरकार की मुख्य गारंटी गृह लक्ष्मी के एक साल पूरे होने पर राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी लाभार्थियों से रील बनाकर भेजने को कहा है. सरकार ने ज्यादा व्यूज लाने वाली रील को शानदार पुरस्कार देने का भी आश्वासन दिया है.

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मंत्री ने किया ऐलान

कर्नाटक की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने सरकार की गृह लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को लेकर बड़ा ऐलान किया और कहा कि अधिक रील अपलोड करने वाले लाभार्थियों को बंपर पुरस्कार दिए जाएंगे. उन्होंने गृह लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के लिए एक प्रस्ताव की भी घोषणा की.

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घोषणा के मुताबिक, सरकार ने घर की महिला मुखियाओं को YouTube, Facebook और Instagram पर रील बनाने और शेयर करने के लिए आमंत्रित किया गया है. महिलाओं से अपील की गई है कि रील्स में यह दिखाया जाए कि पिछले एक साल में गृह लक्ष्मी योजना ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया है.

ज्यादा व्यूज लाने वाले को मंत्री करेंगे सम्मानित

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सबसे ज़्यादा बार देखे जाने वाली (highest views) रील को सीधे मंत्री से विशेष पुरस्कार दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता 30 सितंबर तक खुली है, इसलिए अपनी कहानियां साझा करना शुरू करें और जीतने का मौका पाएं.

आपको बता दें कि गृह लक्ष्मी योजना, कर्नाटक सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है. इस योजना के तहत, घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं को हर महीने राज्य सरकार की तरफ से 2 हजार रुपये दिए जाते हैं.  इसका लाभ केवल वे परिवार ही उठा सकते हैं जो जीएसटी और आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं.

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