Indian Railway Luggage Rules: रेल में सफर करने से पहले एक बार आप यह जांच लें कि कहीं ऐसा तो नहीं आप हद से ज्यादा सामान ले जा रहे हैं? ऐसे में अब रेलवे ने हवाई यात्रा की तर्ज पर रेल यात्रा में यात्रियों के लिए ये नियम तय किया है कि यात्री एक सीमित तय मानक के हिसाब से सामान ले जा सकते हैं. अगर रेलवे द्वारा तय किए गए मानक से ज्यादा आप ज्यादा वजन का सामान लेकर जाएंगे तो आपको जायदा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं.
दरअसल, रेलवे इस बात पर ध्यान दे रहा था कि यात्री जरूरत से ज्यादा सामान लेकर चलते है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का समाना करना पड़ता है. ऐसे में इस नियम से अब ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री अतिरिक्त सामान या ज्यादा सामान अगर लेकर चलेंगे तो उनको ज्यादा मूल्य चुकाना होगा.
रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी. मंत्रालय ने अपने ट्वीट कर कहा, "रेल यात्रा के दौरान अधिक सामान लेकर न जाएं. अगर ऐसा हो तो उसे लगेज वैन में जरूर बुक कराएं. सामान ज्यादा होगा तो यात्रा का मजा आधा हो जाएगा."
कितने सामान के साथ यात्रा कर सकते हैं यात्री ?
रेलवे ने हर कोच के हिसाब से सामान की एक लिमिट तय की है. जैसे 40 किलो से लेकर 70 किलो तक का भारी सामान अपने साथ ट्रेन के डिब्बे में रख सकते हैं. रेलवे ने हर कोच के हिसाब से वजन तय किया है. जैसे- स्लीपर में 40 किलो तक, एसी टू टीयर में 50 किलो ,फर्स्ट क्लास एसी में सबसे ज्यादा 70 किलो. इससे अधिक वजन होने पर यात्रियों को रेलवे अतिरिक्त शुल्क वसूल सकता है.
भारी जुर्माना चुकाना होगा यात्रियों को
अगर यात्रा के दौरान यह पाया गया कि यात्री तय किए गए मानक से अधिक वजन ले जा रहा है तो उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जायेगा. अगर यात्री सफर के बीच में ज्यादा सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे 654 रुपये का जुर्माना भरना होगा. वहीं, यात्री 109 रुपये अदा करके अतिरिक्त लगेज को लगेज वैन में बुक करवा सकता है.
ट्रेन में इन वस्तुओं के साथ नहीं करें सफर, जाना पड़ सकता है जेल
वहीं, रेलवे में यात्रा करते समय इस बात का भी ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रतिबंधित वस्तुओं को अपने साथ ले जा रहे हैं. जैसे- किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, तेजाब, पटाखे, घी, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस हैं. अगर कोई भी यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है तो यात्रियों पर रेलवे एक्ट की धारा-164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
वरुण सिन्हा