अफगानिस्तान से भारत शरण लेने आ रहे अफगान नागरिकों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइज़री जारी की है. गृह मंत्रालय का कहना है कि सभी अफगान नागरिकों के पास ई-वीज़ा होना जरूरी है.
गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि जिन अफगान नागरिकों के पासपोर्ट खो गए हैं या पहले कोई वीजा जारी किए गए हैं, वह सभी रद्द किए जाते हैं. जो अफगान नागरिक भारत में नहीं हैं और उनके पास वीज़ा है, उन वीजा को अमान्य करार दिया गया है.
बता दें कि भारत द्वारा पहले ही अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए एक स्पेशल ई-वीजा कैटेगरी बना दी गई है. अफगान नागरिकों के लिए "e-Emergency X-Misc Visa" बनाया गया है, ताकि उनकी रिक्वेस्ट को जल्द देखा जा सके.
अफगानिस्तान से लोगों को निकलना जारी
अफगानिस्तान में 14 अगस्त को तालिबान का कब्जा हो गया, अब तालिबान ही वहां पर शासन कर रहा है. ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों का वहां से पलायन हो रहा है. भारत द्वारा भी अपने नागरिकों, स्टाफ को बड़ी संख्या में वहां से निकाला जा रहा है.
साथ ही कई अफगान नागरिक भी बड़ी संख्या में नई दिल्ली लाए जा रहे हैं. ऐसे में जिन नागरिकों को भारत में रुकना है, उनके लिए ई-वीज़ा जरूरी हो जाएगा. भारत ने अफगानिस्तान को लेकर अभी कोई स्पष्ट नीति जाहिर नहीं की है.
हालांकि, 26 अगस्त को भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें तालिबान को लेकर देश की क्या नीति रहे इसपर बात की जाएगी. भारत का फोकस अभी अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने पर है.
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