दिल्ली-नोएडा मार्ग ब्लॉक किए जाने के खिलाफ SC में याचिका, कल सुनवाई

किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा एनएच 24 को जनवरी, मार्च और फिर अप्रैल में ब्लॉक किया गया है. उधर, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सड़कों को ब्लॉक किए जाने को लेकर हलफनामा दायर किया है. सरकार ने कहा है कि किसानों को समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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फाइल फोटो फाइल फोटो

संजय शर्मा / अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 22 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 8:39 PM IST
  • मोनिका अग्रवाल नाम की महिला ने लगाई याचिका
  • हरियाणा-उप्र सरकार ने दायर किया हलफनामा

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है. सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों किसान इकट्ठा हैं. किसान नोएडा-दिल्ली मार्ग पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं. ऐसे में नोएडा- दिल्ली मार्ग पर लगाए गए अवरोध को हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है. यह याचिका मोनिका अग्रवाल ने दायर की है. इस पर सोमवार को सुनवाई होगी. 

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बताया जा रहा है कि किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा एनएच 24 को जनवरी, मार्च और फिर अप्रैल में ब्लॉक किया गया है.  उधर, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सड़कों को ब्लॉक किए जाने को लेकर हलफनामा दायर किया है. सरकार ने कहा है कि किसानों को समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं. 
 
ज्यादातर किसान वृद्ध 

सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि ज्यादातर प्रदर्शनकारी किसान वृद्ध हैं. इसके अलावा एनएच 24 ब्लॉक है, इसलिए सरकार ने डायवर्सन किया है. ताकि गाजियाबाद/यूपी और दिल्ली के बीच महाराजपुर और हिंडन सड़कों के माध्यम से यातायात को सुचारू बनाने की व्यवस्था की गई है. 

हरियाणा सरकार ने भी दायर किया हलफनामा

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सड़कों के ब्लॉक होने को लेकर हलफनामा दायर किया है. हलफनामे में सरकार ने बताया कि हरियाणा ने सिंघू-कुंडली बॉर्डर पर हाईवे की एक लेन खोल दी है. नेशनल हाईवे NH 44 की केवल एक लेन पर ही किसानों का कब्जा है. 

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हरियाणा सरकार ने बताया कि पूरा रोड दिल्ली की तरफ से ब्लॉक है. इसे दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक किया है, ताकि किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोका जा सके. 

 

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