चुनाव आयोग का नया नियम, अब वोटिंग से 72 घंटे पहले बाइक रैली पर लगेगी रोक

चुनाव आयोग ने देखा है कि अलग-अलग राजनीतिक पार्टियां बाइक रैली के नाम पर संवेदनशील इलाकों में भी माहौल गर्म करके रखती हैं. जिसमें असामाजिक तत्व भी घुस आते हैं.

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भारतीय चुनाव आयोग (फाइल फोटो) भारतीय चुनाव आयोग (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली ,
  • 22 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 8:29 PM IST
  • पार्टियां बाइक रैली के नाम पर करती हैं माहौल गर्म
  • चुनाव आयोग ने नया नियम किया जारी
  • मतदान से 72 घंटे पहले ही बाइक रैली पर रोक

चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर नया नियम जारी किया है. नया नियम ये है कि जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, उस क्षेत्र में मतदान शुरू होने से 72 घंटे पहले ही बाइक रैली पर रोक लगा दी जाएगी. मतदान शुरू होने और उसके 72 घंटे पहले के बीच के समय में बाइक से प्रचार नहीं किया जा सकेगा. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि चुनाव आयोग ने देखा है कि अलग-अलग राजनीतिक पार्टियां बाइक रैली के नाम पर संवेदनशील इलाकों में भी माहौल गर्म करके रखती हैं. जिसमें असामाजिक तत्व भी घुस आते हैं. 

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चुनाव आयोग के नियमानुसार जहां मतदान होने हैं, वहां मतदान खत्म होने के समय से 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाती है ताकि किसी भी तरह की असहज करने वाली घटना न हो. लेकिन इस कूलिंग पीरियड में भी पार्टियां बाइक निकालकर माहौल गर्म करने लग गई हैं. इस ट्रेंड पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने नया सर्कुलर जारी किया है. अब मतदान शुरू होने से 78 घंटे पहले ही बाइक रैली पर रोक लगा दी जाएगी. यानी चुनाव प्रचार खत्म होने के समय से दो दिन पहले ही बाइक रैली पर रोक लगा दी जाएगी.

आपको बता दें कि वर्तमान में देश के पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं. ये राज्य हैं बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी. इनमें से पश्चिम बंगाल और असम में 27 मार्च से ही चुनाव शुरू होने जा रहे हैं. वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 अप्रैल से चुनाव होने जा रहा है. ऐसे में चुनाव आयोग का ये सर्कुलर इन्हीं राज्यों के चुनावों में लागू हो जाएगा.

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