जगन मोहन रेड्डी के 27 करोड़ के शेयर जब्त, 14 साल पुराने मामले में ED का एक्शन

इन तीन कंपनियों कार्मेल एशिया होल्डिंग्स लिमिटेड, सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड और हर्षा फर्म में जगन मोहन रेड्डी के शेयर जब्त किए गए हैं.

Advertisement
जगन मोहन रेड्डी जगन मोहन रेड्डी

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 18 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 12:35 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के 27.5 करोड़ रुपये के शेयर जब्त किए हैं. 

यह मामला 'क्विड प्रो क्वो' निवेश से जुड़ा हुआ है. इन तीन कंपनियों कार्मेल एशिया होल्डिंग्स लिमिटेड, सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड और हर्षा फर्म में जगन मोहन रेड्डी के शेयर जब्त किए गए हैं.

Advertisement

इसके अलावा इसी मामले में ईडी ने डाल्मिया सीमेंट्स भारत लिमिटेड (DCBL) के स्वामित्व वाली 377.2 करोड़ रुपये की जमीन जब्त की है. डीसीबीएल का कहना है कि जब्त की गई संपत्ति 793.3 करोड़ रुपये की है. इस मामले में यह कदम केस दर्ज होने के 14 साल बाद आया है. इस मामले में सीबीआई ने पहला मामला 2011 में दर्ज किया था. 

दरअसल 2011 में आंध्र प्रदेश हाई र्ट के आदेश पर सीबीआई ने जगन मोहन रेड्डी और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. यह मामला पूर्व मंत्री पी. शंकर राव की याचिका पर आधारित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जगन ने अपने पिता वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के मुख्यमंत्री कार्यकाल (2004-2009) के दौरान 43,000 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की.

सीबीआई ने 17 अगस्त 2011 को एफआईआर दर्ज की, जिसमें जगन और 74 अन्य लोगों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात, खातों में हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए.

Advertisement

ईडी ने 30 अगस्त 2011 को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक अधिनियम (PMLA) के तहत जांच शुरू की, जिसमें जगन की कंपनियों में कथित तौर पर अवैध निवेश और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही थी.

---- समाप्त ----

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement