Flight में मास्क न पहनने वालों को उतारा जाएगा, नो-फ्लाई लिस्ट में हो सकते हैं शामिल

अगर कोई यात्री फ्लाइट में मास्क नहीं पहनता है तो उसे फ्लाइट से उतारा जा सकता है. DGCA ने सभी एयरलाइंस को सख्त निर्देश दिया है.

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मास्क नहीं पहनने पर सख्त कार्रवाई मास्क नहीं पहनने पर सख्त कार्रवाई

पॉलोमी साहा

  • नई दिल्ली,
  • 08 जून 2022,
  • अपडेटेड 6:29 PM IST
  • नो-फ्लाई लिस्ट में डाले जा सकते हैं
  • जुर्माना भी लगाया जा सकता है

दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हाल ही में सख्त निर्देश जारी किए थे. हाई कोर्ट ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय  (DGCA) को हवाई अड्डों और फ्लाइट में मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था. इसके बाद DGCA ने सभी एयरलाइंस से कहा है कि कोई भी यात्री जो COVID नियमों का पालन नहीं करता है और मास्क नहीं पहनता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसे फ्लाइट टेकऑफ से पहले उतार दिया जाए. कोर्ट ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए और लगातार चूक करने वालों को नो-फ्लाई लिस्ट में रखा जाना चाहिए.

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DGCA ने बुधवार को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि अगर कोई यात्री फ्लाइट में नियमों को नहीं मानता है तो उसे "अनुशासनहीन यात्री" के तौर पर चिन्हित करके कार्रवाई की जाए.

एयरपोर्ट पर तैनात अधिकारी कर सकते हैं कार्रवाई
बता दें कि हवाई अड्डों पर, हवाईअड्डा संचालकों को राज्य के कानून के अनुसार यात्रियों को दंडित करने का अधिकार है. अगर कोई यात्री एयरपोर्ट पर COVID नियमों को नहीं मानता है तो एयरपोर्ट पर तैनात अधिकारी उस यात्री को सुरक्षा एजेंसियों को सौंप सकते हैं. हाल के समय में कोरोना के मामलों में हुए इजाफे के मद्देनजर यह निर्देश जारी किए गए हैं. 

क्या कहता है DGCA का सर्कुलर
DGCA ने एक सर्कुलर में कहा कि हवाईअड्डा संचालक स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की मदद लें और फेस मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाएं. दरअसल, 3 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने DGCA को आदेश दिया था कि डीजीसीए हवाईअड्डों पर और विमान में तैनात सभी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग निर्देश जारी करे. जिसमें फ्लाइट अटेंडेंट, एयर होस्टेस, कैप्टेन/पायलट शामिल हैं. 

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DGCA ने बुधवार के सर्कुलर में कहा कि एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यात्री फ्लाइट में ठीक से मास्क पहनें और मास्क को केवल “असाधारण परिस्थितियों में और अनुमति के साथ” चेहरों से हटाया जाए.

अतिरिक्त फेस मास्क भी मिलेगा
अगर किसी यात्री को अतिरिक्त फेस मास्क की जरूरत होती है, तो एयरलाइन यात्री को फेस मास्क देंगे. एयरलाइन यह सुनिश्चित करेगी कि यदि कोई यात्री बार-बार चेतावनियों के बाद भी उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसे प्रस्थान से पहले अगर जरूरी हो तो उतार दिया जाए. सभी एयरपोर्ट संचालकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस नियम को लेकर निगरानी बढ़ाई जाए. टर्मिनल पर मास्क पहनने और कोरोना नियमों को मानने को लेकर घोषणाएं की जाएं.

एजेंसी से इनपुट सहित

 

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