ग्राहकों से सर्विस चार्ज लिया तो खैर नहीं! रेस्टोरेंट्स पर लगा भारी जुर्माना, आप भी जान लें नियम

CCPA ने रेस्टोरेंट की ओर से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलने को उपभोक्ता कानून के खिलाफ बताते हुए देशभर के 27 रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई की है. यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट के 28 मार्च 2025 के फैसले के बाद उठाया गया, जिसमें जबरन सर्विस चार्ज लेने को गैरकानूनी करार दिया गया था. CCPA की गाइडलाइंस के मुताबिक सर्विस चार्ज बिल में अपने आप नहीं जोड़ा जा सकता, यह पूरी तरह स्वैच्छिक है और इस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा.

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CCPA ने रेस्टोरेंट्स को निर्देश दिए हैं कि वे बिल में सर्विस चार्ज न जोड़ें और ग्राहकों को इसे देने के लिए मजबूर न करें.  (Photo: Representational) CCPA ने रेस्टोरेंट्स को निर्देश दिए हैं कि वे बिल में सर्विस चार्ज न जोड़ें और ग्राहकों को इसे देने के लिए मजबूर न करें. (Photo: Representational)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 10 जनवरी 2026,
  • अपडेटेड 10:59 PM IST

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने रेस्टोरेंट की ओर से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलने को उपभोक्ता कानून का उल्लंघन बताया है. CCPA ने देशभर के 27 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है. यह कदम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 'अनुचित व्यापार व्यवहार' (unfair trade practices) को लेकर उठाया गया है.

CCPA की यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के 28 मार्च 2025 के फैसले के बाद की गई है, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि रेस्टोरेंट की ओर से जबरन सर्विस चार्ज लेना कानून के खिलाफ है. कोर्ट ने CCPA के 4 जुलाई 2022 को जारी दिशानिर्देशों को सही ठहराते हुए कहा कि सभी होटल और रेस्टोरेंट को इनका पालन करना जरूरी है.

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क्या कहती हैं CCPA की गाइडलाइंस

दिशानिर्देशों के मुताबिक कोई भी रेस्टोरेंट या होटल बिल में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता. सर्विस चार्ज किसी और नाम से भी नहीं लिया जा सकता. ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और साफ बताया जाना चाहिए कि यह पूरी तरह स्वैच्छिक है. सर्विस चार्ज न देने पर किसी ग्राहक को सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता और इस चार्ज पर जीएसटी भी नहीं लगाया जा सकता.

रेस्टोरेंट्स पर लगा भारी जुर्माना

जांच में पाया गया कि पटना का कैफे ब्लू बॉटल और मुंबई का चाइना गेट रेस्टोरेंट डिफॉल्ट रूप से 10 फीसदी सर्विस चार्ज जोड़ रहे थे. यह शिकायतें नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर बिलों के साथ दर्ज कराई गई थीं. कैफे ब्लू बॉटल को ग्राहक को पूरा सर्विस चार्ज वापस करने, तुरंत यह प्रैक्टिस बंद करने और 30 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया. 

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शिकायतों पर CCPA की पैनी नजर

वहीं चाइना गेट रेस्टोरेंट को 50 हजार रुपये का जुर्माना भरने, अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर से सर्विस चार्ज का ऑटोमैटिक विकल्प हटाने और उपभोक्ता शिकायत के लिए ईमेल आईडी हमेशा सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए. CCPA ने साफ कहा है कि वह नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों पर नजर रखेगा और नियम तोड़ने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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