कलकत्ता हाई कोर्ट से बाबुल सुप्रियो को मिली राहत, TMC सांसद महुआ का केस खारिज

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद सुप्रियो के खिलाफ एक टीवी बहस के दौरान उनके चरित्र को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. पुलिस ने मामला और एक आरोप पत्र दर्ज किया था. जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.

Advertisement
बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को मिली राहत (फाइल-पीटीआई) बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को मिली राहत (फाइल-पीटीआई)

मनोज्ञा लोइवाल

  • कोलकाता,
  • 14 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 8:08 PM IST
  • 2017 में टीवी पर बहस के दौरान का है मामला
  • हाई कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट को खारिज किया
  • बीजेपी सांसद सुप्रियो ने नैतिक जीत करार दिया

कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज बुधवार को 2017 में एक टीवी बहस के दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के खिलाफ पुलिस की चार्जशीट को खारिज कर दिया.

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद सुप्रियो के खिलाफ एक टीवी बहस के दौरान उनके चरित्र को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. पुलिस ने मामला और एक आरोप पत्र दर्ज किया था और पश्चिम बंगाल की एक स्थानीय अदालत द्वारा बाबुल सुप्रियो के खिलाफ धारा 509 के तहत कार्रवाई शुरू करने का निर्देश भी दिया गया था.

Advertisement

देखें: आजतक LIVE TV

लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने पूरे मामले को खारिज कर दिया. हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया है, 'कोड ऑफ क्रिमिनल प्रॉसिजर की धारा 482 के जरिए त्वरित आपराधिक संशोधन पर बहस की अनुमति दी जाती है, हालांकि बिना किसी कीमत के. इससे जुड़े आवेदनों का भी निस्तारण किया जाता है. हालांकि, विपरीत पक्ष नंबर 2 किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है.

वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट कर कलकत्ता हाई कोर्ट में दो साल चली लड़ाई में मामला खारिज किए जाने को अपनी नैतिक जीत करार दिया.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »