200 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने और चार्जशीट पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जैकलीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का खतरा और गहरा गया है, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.
दरअसल, जैकलीन फर्नांडिस को ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपी बनाया गया है. ईडी के अनुसार, सुकेश ने करोड़ों की ठगी से अर्जित धन से जैकलीन को महंगे गिफ्ट और सुविधाएं दी थीं. ईडी ने इसी आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.
हाईकोर्ट में दायर याचिका में जैकलीन ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं. उन्होंने दावा किया कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर ने जानबूझकर निशाना बनाया, और मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी कोई भूमिका नहीं है.
जैकलीन ने अदालत को बताया कि सुकेश ने उनके साथ धोखाधड़ी की, और इसी मामले में शिकायतकर्ता अदिति सिंह ने भी उनके साथ फर्जीवाड़ा किया है. इसके साथ ही उन्होंने सुकेश के उस दावे को भी खारिज किया, जिसमें उसने उनके साथ रिलेशनशिप में होने की बात कही थी.
हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद ED की चार्जशीट और अदालत का संज्ञान वैध माना गया है. ऐसे में जैकलीन के खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, और उन्हें अदालत में पेश होकर जवाब देना होगा.
संजय शर्मा