Hanuman chalisa row: जेल में कटी सांसद नवनीत और रवि राणा की रात, मुंबई से दिल्ली तक हलचल

Hanuman chalisa row: सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा को कोर्ट ने जेल भेज दिया है. वह 6 मई तक जेल में ही रहेंगे. हालांकि 29 अप्रैल को बेल पर सुनवाई होनी है. उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी लगाया गया है. बता दें कि नवनीत ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था.

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नवनीत राणा (फाइल फोटो) नवनीत राणा (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • मुंबई,
  • 25 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 10:42 AM IST
  • राणा दंपति को कोर्ट ने 6 मई तक कस्टडी में भेजा
  • कोर्ट ने पुलिस रिमांड की मांग खारिज कर दी थी

Hanuman chalisa row: मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ के विवाद में सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को जेल भेज दिया गया है. बीती रात ही दोनों को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया गया. कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है. इन पर पुलिस ने राजद्रोह का भी केस दर्ज कर लिया है.

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वहीं, दूसरी तरफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमले का मामला भी तूल पकड़ रहा है. किरीट सोमैया के मामले में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली आ रहा है. नेताओं का ये डेलिगेशन गृह सचिव से मुलाकात करेगा.

 बता दें कि शनिवार को जब नवनीत राणा और उनके पति को गिरफ्तार किया गया तो बीजेपी किरीट सोमैया उनसे मिलने थाने पहुंचे थे. आरोप है कि थाने से निकलते वक्त उनपर हमला किया गया. किरीट सोमैया ने शिवसैनिकों पर आरोप लगाया है. उधर, पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. 

नवनीत राणा को जेल

राणा दंपति ने उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ये पूरा विवाद हो रहा है. शनिवार को दिनभर खार स्थित नवनीत राणा के घर के बाहर शिवसैनिकों ने प्रदर्शन किया था. जिस कारण वो बाहर नहीं निकल सकी थीं. इसके बाद देर शाम नवनीत और उनके पति रवि को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

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कोर्ट में क्या हुआ

बता दें कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को रविवार को मुंबई की कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने उन्हें 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. हालांकि, पुलिस रिमांड की मांग की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया. अब उनकी बेल पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी.

कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा था कि इसमें राजद्रोह का मामला भी बनता है. क्योंकि राणा दंपति ने शिवसैनिकों को भड़काने का काम किया. इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाया. यही वजह है कि इसके तहत धाराओं में कार्रवाई की गई है. 

राणा दंपति पर इन धाराओं में FIR हुई

पुलिस ने सांसद नवनीत और रवि राणा पर धारा 153 ए यानी धर्म के आधार पर 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था. बाद में पुलिस ने राणा दंपति पर धारा 353 के तहत एक और केस दर्ज किया गया था. फिर रविवार बांद्रा कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने पुलिस रिमांड की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया. राणा दंपति पर राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है. शिवसैनिकों ने शिकायत की थी कि मातोश्री उनके लिए मंदिर की तरह है. राणा दंपति ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. 

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किरीट सोमैया हमले में हुए थे घायल

खार पुलिस स्टेशन में राणा दंपति से मुलाकात करने बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी आए थे. मुलाकात के बाद जब वे खार पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया. किरीट की गाड़ी पर बोतलें फेंकी गईं. बाद में किरीट ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस प्रदर्शन की वजह से वे चोटिल हो गए हैं. उनके चेहरे और एक आंख के नीचे चोट आई है.

आखिर क्या है विवाद की वजह?

राणा दम्पति ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के घर 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था. राणा दम्पति के इस ऐलान के बाद सुबह से ही उनके घर के बाहर शिवसैनिक भारी संख्या में जुट गए. उन्होंने दिनभर राणे दंपत्ति के घर के बाहर हंगामा किया. शिवसैनिकों ने राणे दम्पति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया. पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत में शिवसैनिकों ने कहा उनके लिए मातोश्री मंदिर की तरह है. शिवसैनिकों ने कहा कि राणा दंपति ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है

 

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