नागपुर नगर निगम (एनएमसी) ने बुधवार को घोषणा की कि 15 अगस्त को शहर की सीमा में आने वाले सभी स्लॉटरहाउस, मांस के आउटलेट और मांस बेचने वाली दुकानों को बंद रखा जाएगा. इस दिन स्वतंत्रता दिवस और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पर्व एक साथ मनाया जाएगा.
नगर निगम के ठोस कचरा प्रबंधन विभाग के उप आयुक्त राजेश भगत ने 12 अगस्त को यह आदेश जारी किया. आदेश में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति नियम का उल्लंघन करता है तो नगर निगम का उड़न दस्ता उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा.
15 अगस्त पर मांस बेचने वाली दुकानें रहेंगी बंद
राज्य के अन्य नगर निगमों ने भी इसी तरह के आदेश जारी किए हैं. छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम ने 15 अगस्त और 20 अगस्त को स्लॉटरहाउस और मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है. 15 अगस्त को गोपाल अष्टमी और 20 अगस्त को जैन समुदाय का पर्युषण पर्व है.
कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने भी 15 अगस्त को मांस की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है. वहीं, नासिक जिले के मालेगांव नगर निगम ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया है.
नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ होगा एक्शन
इस फैसले पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है. एनसीपी (एसपी) के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि यह ज्यादा हो रहा है और सवाल उठाया कि लोगों को क्या खाना है, यह तय करने का अधिकार किसे है. उन्होंने इस दिन मटन पार्टी आयोजित करने की घोषणा भी की. उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी कुछ नगर निगमों के आदेशों पर नाराजगी जताई है.
योगेश पांडे