महाराष्ट्र: हाईकोर्ट के आदेश के चार दिन बाद धनंजय मुंडे पर दर्ज हुआ केस

महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के आदेश के चार दिन बाद शुक्रवार सुबह केस दर्ज किया गया.

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धनंजय मुंडे (फाइल फोटो) धनंजय मुंडे (फाइल फोटो)

aajtak.in / पंकज खेळकर

  • मुंबई,
  • 14 जून 2019,
  • अपडेटेड 12:52 PM IST

महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के आदेश के चार दिन बाद शुक्रवार सुबह केस दर्ज किया गया. बीड जिले के बर्दापूर पुलिस स्टेशन में धनंजय मुंडे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है.

धनंजय मुंडे के अलावा 13 लोगों पर आईपीसी की धारा 420, 468, 465, 464, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है, इसमें मुंडे की पत्नी राजेश्री मुंडे भी शामिल हैं. 14 आरोपियों में धनंजय मुंडे दसवें आरोपी है. इससे पहले गुरुवार को धनंजय मुंडे ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी.

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2002 में पूस गांव में 14 एकड़ सरकारी जमीन पर संत नागा स्पिनिंग मिल शुरु करने के लिए धनंजय मुंडे पर धोखाधड़ी से जमीन हथियाने का आरोप है. उस वक्त धनजंय मुंडे बीजेपी के युवा नेता थे. मौजूदा समय में वह शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता हैं.

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