मुंबई: शख्स का वादा, CM राहत कोष में दूंगा 10 हजार, जज ने दे दी जमानत, जानें क्यों?

महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुंबई (Mumbai) में एक शख्स ने कोरोना महामारी (Corona Virus) से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 हजार रुपये देने का प्रस्ताव दिया जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने उसे जमानत दे दी.

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मामला महाराष्ट्र के मुंबई का है. (प्रतीकात्मक तस्वीर) मामला महाराष्ट्र के मुंबई का है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

विद्या

  • मुंबई ,
  • 02 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 1:59 PM IST
  • शख्स ने बैंक में मचाया था बवाल
  • तोड़ दिया था बैंक का दरवाजा
  • पैसे निकालने देरी से पहुंचा था बैंक

मुंबई (Mumbai) में एक शख्स ने कोरोना महामारी (Corona Virus) से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 हजार रुपये देने का प्रस्ताव दिया जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने उसे जमानत दे दी. एक मामले में प्रायश्चित करने को लेकर शख्स ने कोर्ट के सामने यह प्रस्ताव रखा था.

दरअसल, बीते 16 अप्रैल को शख्स महूद के बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच पर पहुंचा था. उसकी चाची की तबीयत खराब थी और इलाज के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी. कोरोना महामारी को लेकर जारी एसओपी के मद्देनजर बैंक में सारे कामकाज चार बजे तक निपटा लिए थे. 16 अप्रैल को यह शख्स चार बजकर दस मिनट पर बैंक पहुंचा और पैसे निकालने की जिद पर अड़ गया.

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शख्स बैंक के मेन शटर से अंदर घुसा और कांच का दरवाजा पीटने लगा. इसपर जब बैंक के चपरासी ने इस शख्स से बात करनी चाही तो उनसे उसके साथ अभद्रता की. मामला बढ़ने पर बैंक के अधिकारी भी वहां पहुंचे जिसके बाद शख्स ने 25000 की कीमत का कांच का दरवाजा तोड़ दिया.

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इसके बाद आरोपी शख्स के खिलाफ संगोला ग्रामीण पुलिस स्टेशन में 16 अप्रैल 2021 को आईपीसी की धारा, 353, 504, 506 के तहत और पीडीपीपी 1984 एक्ट के सेक्शन तीन के तहत केस दर्ज कर लिया गया. आरोपी शख्स की तरफ से पेश हुए वकील राहुल कदम ने कहा कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्य अक्षम्य है और वह बस उसके लिए महसूस कर सकता है. उसका मकसद जुर्म करना नहीं था. वकील राहुल कदम ने कहा कि उसने आरोपी से बात की है और उसने क्षमा के तौर पर सीएम रिलीफ फंड में पैसे दान करने की बात कही है.

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इसपर जस्टिस भारती दंगरे ने आरोपी के बयान को स्वीकार किया और कहा कि दो दिन के अंदर पैसा जमा हो जाना चाहिए और संबंधित अधिकारी तक इसकी रसीद पहुंच जानी चाहिए. अदालत की तरफ से आगे कहा गया कि आरोपी को एक या दो जमानतदारों के साथ 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी जा रही है.

 

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