महाराष्ट्र में मुंबई के प्रतिष्ठित बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर तेज रफ्तार का एक बेहद खतरनाक मामला सामने आया है. यहां लग्जरी स्पोर्ट्स कार लैम्बॉर्गिनी को 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और इसके अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
नीरव पटेल की थी लेम्बोर्गिनी
बाद में ये लेम्बोर्गिनी सूरत में मिली, जो अहमदाबाद निवासी नीरव पटेल की थी. सूत्रों के अनुसार, कार डीलर फैज़ अदेनवाला ने इसकी अधिकतम गति दिखाने के लिए गाड़ी चलाई थी। दस्तावेजों की जांच चल रही है और आगे की जानकारी का इंतजार है. इस कार्रवाई के जरिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि मुंबई की सड़कों पर इस तरह के स्टंट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. दोषियों पर न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि वाहन भी जब्त किए जा सकते हैं.
कार के अंदर से शूट किया गया वायरल वीडियो
यह घटना 12 दिसंबर की बताई जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, वायरल वीडियो कार के अंदर से शूट किया गया था, जिसमें साफ तौर पर स्पीडोमीटर 252 किमी प्रति घंटे की रफ्तार दिखा रहा है. वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि कार बांद्रा-वर्ली सी लिंक के दक्षिणी छोर की ओर जा रही थी और रास्ते में अन्य वाहनों को तेज गति से ओवरटेक कर रही थी. इस तरह की लापरवाही न सिर्फ चालक की जान के लिए खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा करती है.
कार पर पहले भी कई चालान जारी
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. जांच में पाया गया कि यही कार इससे पहले भी कई बार स्पीड लिमिट का उल्लंघन कर चुकी थी. पुलिस के अनुसार, इस वाहन के खिलाफ पहले भी कई चालान जारी किए जा चुके थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चालक द्वारा बार-बार यातायात नियमों की अनदेखी की जा रही थी.
बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर निर्धारित है स्पीड
बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर कारों के लिए अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित है. ऐसे में 252 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार न केवल कानून का खुला उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक सड़क पर बेहद खतरनाक ड्राइविंग का उदाहरण भी है. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की.
मुंबई पुलिस ने वर्ली पुलिस स्टेशन में कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 के तहत लापरवाह और खतरनाक ड्राइविंग का मामला दर्ज किया है. इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं में भी केस दर्ज किया गया है.
Input: विक्रांत चौहान
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