महाराष्ट्र: CM देवेंद्र फडणवीस को बॉम्बे HC से राहत, विधानसभा चुनाव में जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में CM देवेंद्र फडणवीस की जीत को चुनौती देने वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रफुल्ल विनोद गुडधे ने याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने प्रक्रियात्मक खामियों और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे.

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महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस. महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस.

aajtak.in

  • नागपुर,
  • 05 जुलाई 2025,
  • अपडेटेड 6:38 AM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को हाईकोर्ट की पीठ ने नागपुर साउथ-वेस्ट सीट से उनके 2024 विधानसभा चुनाव में जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी.

कांग्रेस उम्मीदवार प्रफुल्ल विनोद गुडधे ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने प्रक्रियात्मक खामियों और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की.

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2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रफुल्ल विनोदराव गुडधे को नागपुर दक्षिण-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ 39,710 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था. गुडधे ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से इस चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें दावा किया गया था कि कई अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया.

अन्य याचिकाएं भी की खारिज

याचिका में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और कथित भ्रष्ट प्रथाओं का हवाला दिया गया था.हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया.

गु़डधे के वकील पवन दहट ने बताया कि याचिका को इसलिए खारिज किया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता याचिका दायर करने के वक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे. दहट ने कहा, 'हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की प्रक्रिया में हैं.'

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वहीं, गुडधे की याचिका के साथ-साथ हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चार अन्य याचिकाओं को भी खारिज कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों मोहन माटे, सुधीर मुनगंटीवार, देवराव भोंगले और किरीटकुमार भंगड़िया के चुनाव को चुनौती दे रही थीं. इन याचिकाओं में भी समान प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे, लेकिन सभी याचिकाओं को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया.

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