बॉम्बे हाईकोर्ट मराठा आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर 27 जून को सुनवाई करेगा. इस मामले से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं पर एक साथ ही सुनवाई की जाएगी.
इससे पहले मराठा आरक्षण पर हुई 10 जून को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल में मराठा छात्रों के एडमिशन में रिजर्वेशन मामले में कोई बदलाव न करने की बात कही थी. कोर्ट ने कहा था कि पिछले आदेश में किसी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है. इसके मद्देनजर महाराष्ट्र में पीजी मेडिकल सीटों में एडमिशन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर तबके लिए 10 प्रतिशत आरक्षण अभी लागू नहीं किया जा सकता.
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने प्रदेश सरकार से इस याचिका पर जवाब मांगा. याचिकाकर्ता समीर की याचिका बंबई हाई कोर्ट के जरिए खारिज किए जाने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिकाकर्ता की दलील है कि आरक्षण नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षा की उत्पत्ति के खिलाफ है क्योंकि इस परीक्षा के जरिए मेधावी छात्रों का चयन किया जाता है, जो अपनी पसंद के कॉलेज हासिल कर सकते हैं और उन्हें उनकी पसंद के कोर्स का आवंटन किया जा सकता है.
aajtak.in