जेल से बाहर आकर बोले स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी- 'न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा', देर रात हुई रिहाई

इंदौर जेल प्रशासन ने कहा कि हमारे पास मुनव्वर फारूकी को लेकर एक प्रोडक्शन वारंट है और 18 फरवरी तक प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाना है. प्रयागराज वारंट पर अभी कोई आधिकारिक संवाद नहीं हुआ है.

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स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी

हेमेंद्र शर्मा

  • इंदौर,
  • 06 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 2:43 AM IST
  • इंदौर जेल से रिहा हुए मुनव्वर फारूकी
  • सुप्रीम कोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत
  • 18 फरवरी तक प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाना है

सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के एक दिन बाद भी स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को आज इंदौर जेल से रिहा कर दिया गया है. देर रात रिहाई के बाद फारुकी ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. स्टैंडअप कॉमेडियन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी.  साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करने की बात कही, क्योंकि हाईकोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी.

इससे पहले खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद उन्हें आज इंदौर जेल में रहना होगा. इंदौर जेल प्रशासन का कहना था कि उनके पास अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं है. जेल प्रशासन के मुताबिक, उन्हें MP केस में जमानत मिली है. संबंधित कोर्ट के आदेश प्राप्त हुए हैं लेकिन अभी प्रयागराज में दर्ज केस में कोई जमानत नहीं है. इस मसले पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर सवाल उठाए थे.

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वहीं, इस मसले पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा था कि मुनव्वर फारूकी को कल सुबह सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत के आदेश के बावजूद जेल से रिहा क्यों नहीं किया गया? आदेश पारित किए जाने के बाद से लगभग 30 घंटे हो चुके हैं. फिर भी एमपी पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा आदेश की तामील नहीं की जा रही है. 

इससे पहले इंदौर जेल प्रशासन ने कहा कि हमारे पास मुनव्वर फारूकी को लेकर एक प्रोडक्शन वारंट है और 18 फरवरी तक प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाना है. प्रयागराज वारंट पर अभी कोई आधिकारिक संवाद नहीं हुआ है.

मालूम हो कि करीब एक महीने पहले स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने अपने शो के दौरान कथित रूप से हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी. इससे नाराज लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में एमपी हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

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जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मुनव्वर फारुकी ने कुल दो याचिकाएं दायर की. एक में उन्होंने खुद को जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई है और अपने खिलाफ दर्ज अलग-अलग राज्यों में मुकदमों को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की. इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कल अंतरिम जमानत देते हुए नोटिस जारी किया था.


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