भय्यू महाराज मामला: कोर्ट का पुलिस को आदेश- 25 नवंबर तक पेश करें केस डायरी

भय्यू महाराज की आत्महत्या मामले में इंदौर की एक अदालत ने पुलिस को केस डायरी पेश करने को कहा है. पुलिस को 25 नवंबर तक केस डायरी पेश करना होगा.   

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भय्यू महाराज (फाइल फोटो) भय्यू महाराज (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 22 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 11:41 AM IST

  • इंदौर की एक अदालत ने पुलिस को केस डायरी पेश करने को कहा
  • कोर्ट ने गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए सुनवाई स्थगित कर दी

भय्यू महाराज की आत्महत्या मामले में इंदौर की एक अदालत ने पुलिस को केस डायरी पेश करने को कहा है. पुलिस को 25 नवंबर तक केस डायरी पेश करना होगा.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार करोरिया ने बुधवार को शुरू हुए गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए सुनवाई स्थगित कर दी. बचाव पक्ष की गुजारिश थी कि अदालत पुलिस से केस डायरी तलब करे. मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी. भय्यू महाराज (50) ने पिछले साल 12 जून को अपने बंगले में रिवॉल्वर से कथित तौर पर खुद को मार ली थी.

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राज चौंकाने वाले

मध्य प्रदेश ही नहीं महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में 'राष्ट्रसंत' कहलाने वाले उदय सिह देशमुख उर्फ भय्यू महाराज की आत्महत्या के बाद अब खुल रहे राज चौंकाने वाले हैं.

बताया जा रहा था कि सैकड़ों करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति पर केयर टेकर पलक पुराणिक की नजर थी, यही कारण है कि उसने भय्यू महाराज को ब्लैकमेल किया. पलक रातोंरात सैकड़ों करोड़ की मालकिन बन जाना चाहती थी, इसलिए उसने भय्यू को अपना जीवनसाथी बनाने का सपना संजो लिया था.

भय्यू महाराज ने 12 जून, 2018 को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. घटना के बाद बेटी कुहू और दूसरी पत्नी आयुषी के बीच विवाद को प्रचारित किया गया था, ताकि इस दुखद घटना के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मान लिया जाए. मगर वक्त गुजरने के साथ जो तथ्य सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं. उनके सबसे करीबी ही उनकी जान के दुश्मन निकले.

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(एजेंसियों के इनपुट के साथ)

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