झारखंड HC का जगन्नाथ यात्रा को लेकर आदेश देने से इनकार, कहा- सरकार खुद ले फैसला

रथयात्रा 12 जुलाई को निकलनी हैं, इसमें अब काफी कम समय बचा है. ऐसे में अदालत ने मौखिक तौर पर सरकार के अधिवक्ता से कहा है कि वे कोर्ट के इस फैसले की जानकारी राज्य सरकार को दे दें. कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार रथयात्रा निकालने पर खुद से निर्णय ले.

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jharkhand high court on lord jagannath yatra jharkhand high court on lord jagannath yatra

aajtak.in

  • रांची,
  • 09 जुलाई 2021,
  • अपडेटेड 7:19 PM IST
  • कोर्ट ने कहा, यह सरकार का नीतिगत मामला
  • 12 जुलाई को निकलनी है रथयात्रा, कोर्ट ने कहा- सरकार खुद ले फैसला

झारखंड हाई कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा को लेकर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है, इसलिए इस पर सरकार खुद फैसला ले. हम इस पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे. इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार यात्रा निकालने की अनुमति देती है, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है. 

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झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने शुक्रवार को रांची भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकालने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. इस दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने इसे राज्य सरकार का नीतिगत फैसला मानते हुए, कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया. 

12 जुलाई को निकलनी है रथयात्रा
रथयात्रा 12 जुलाई को निकलनी हैं, इसमें अब काफी कम समय बचा है. ऐसे में अदालत ने मौखिक तौर पर सरकार के अधिवक्ता से कहा है कि वे कोर्ट के इस फैसले की जानकारी राज्य सरकार को दे दें. कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार रथयात्रा निकालने पर खुद से निर्णय ले. 

पुरी की तरह रथयात्रा निकालने की हुई थी मांग
जगन्नाथ मंदिर न्यास परिषद ने रथ यात्रा निकालने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि ओडिशा के पुरी में निकाली जा रही जगन्नाथ रथयात्रा की तर्ज पर झारखंड में भी थयात्रा निकालने की अनुमति दी जाए.

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