लालू यादव को नहीं मिली जमानत, दो हफ्ते बाद फिर होगी मामले की सुनवाई

हाईकोर्ट में कंटेम्पट ऑफ कोर्ट मामले में सुनवाई के बाद अदालत से राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, तेजस्वी यादव और शिवानंद तिवारी को राहत मिली है. अदालत ने सीबीआई कोर्ट के नोटिस पर स्टे जारी करते हुए सरकार से जवाब मांगा है.

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लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो) लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)

धरमबीर सिन्हा

  • रांची,
  • 02 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 5:15 PM IST

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जेल से रिहाई के लिए अभी कुछ हफ्तों का और इंतजार करना पड़ सकता है. दरअसल देवघर कोषागार मामले में साढ़े तीन साल की सजा में जमानत के लिए लालू यादव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. शुक्रवार को लालू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निचली अदालत से रिकॉर्ड मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई दो हफ्ते के बाद होगी. ऐसे में लालू प्रसाद को याचिका पर सुनवाई और राहत के लिए इंतजार करना होगा.

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कंटेम्पट ऑफ कोर्ट मामले में राजद नेताओं को मिली राहत

हाईकोर्ट में कंटेम्पट ऑफ कोर्ट मामले में सुनवाई के बाद अदालत से राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, तेजस्वी यादव और शिवानंद तिवारी को राहत मिली है. अदालत ने सीबीआई कोर्ट के नोटिस पर स्टे जारी करते हुए सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी. गौरतलब है कि इन्होंने देवघर कोषागार से संबंधित चारा घोटाले मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद सजा पर टिप्पणी की थी. जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने इनके खिलाफ संज्ञान लेते हुए अवमानना का नोटिस जारी किया था.

डोरंडा कोषागार मामले में हुई लालू की पेशी

डे-टू-डे बेसिस पर चल रहे चारा घोटाले के मामलों की सुनवाई में गुरुवार को  फिर लालू प्रसाद की पेशी रांची के विशेष सीबीआई अदालत में हुई. डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी से संबंधित मामले में फिलहाल सीबीआई की तरफ से गवाही दर्ज कराई जा रही है. चारा घोटाले में दर्ज यह मामला रकम के हिसाब से सबसे बड़ा है. वहीं दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में भी सुनवाई जारी है.

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