गोमांस के नाम पर हत्या करने वाले 11 लोगों को उम्रकैद की सजा

अलीमुद्दीन को भीड़ ने जून 2017 में वैन से गोमांस ले जाने के शक पर बेरहमी से मारा था. जिससे उसकी मौत हो गई थी.

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11 आरोपियों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा 11 आरोपियों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा

जावेद अख़्तर / धरमबीर सिन्हा

  • रांची,
  • 21 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 4:23 PM IST

झारखंड के रामगढ़ जिले में बीफ के शक में पीट-पीटकर मारे गए अलीमुद्दीन केस में कोर्ट ने आज दोषियों को सजा का ऐलान किया. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस केस में दोषी ठहराए गए सभी 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

अलीमुद्दीन को भीड़ ने जून 2017 में वैन से गोमांस ले जाने के शक पर बेरहमी से मारा था. जिससे उसकी मौत हो गई थी. गोरक्षकों ने अलीमुद्दीन की वैन को भी आग के हवाले कर दिया था. कोर्ट ने बीते 16 मार्च को 11 आरोपियों को दोषी करार दिया था. इनमें तीन आरोपियों को मुख्य अभियुक्त करार दिया गया था. जिसके बाद आज उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

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29 जून 2017 को बजरंग दल और गोरक्षा समिति के सदस्यों ने रामगढ़ के बाजार टांड़ में मनुआ फूलसराय निवासी अलीमुद्दीन अंसारी को मारुति वैन में कथित तौर प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़ा था. भीड़ ने अलीमुद्दीन की बेतहाशा पिटाई की थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां इलाज के दौरान अलीमुद्दीन ने दम तोड़ दिया था.

इस केस में 11 लोगों को नामजद किया गया था. जिन पर हत्या जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थीं. रायगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 16 मार्च को इन आरोपियों को दोषी माना था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

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