PoK-गिलगिट भी घोषित हो लोकसभा सीट, SC ने ठुकराई मांग

अदालत में इस याचिका को पूर्व रॉ अफसर रामकुमार यादव ने दायर किया था. और मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने की थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 01 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 12:34 PM IST

सुप्रीम कोर्ट में हर रोज कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं, जो सुर्खियां बटोरते हैं. सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब अदालत में एक याचिका दायर कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और गिलगिट की संसदीय सीटों की मांग कर दी गई. हालांकि, अदालत ने इस याचिका को तुरंत खारिज कर दिया, साथ ही याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया.

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दरअसल, अदालत में इस याचिका को पूर्व रॉ अफसर रामकुमार यादव ने दायर किया था. और मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने की थी.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि PoK और गिलगिट-बालटिस्तान में अभी भी 24 से अधिक विधानसभा सीटें हैं. ऐसे में यहां पर लोकसभा सीटें भी घोषित की जानी चाहिए. लेकिन अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया.

गौरतलब है कि गिलगिट इस वक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है. दरअसल, अगर जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को देखें तो वहां पर भी कुछ सीटें PoK के लिए छोड़ी गई हैं. भारत उस हिस्से को अपना ही मानता है, जिसे पाकिस्तान ने हथिया लिया था.

जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं, जिनमें 24 PoK के लिए घोषित हैं. जबकि, 87 सीटों पर मतदान होता है और दो अन्य को नॉमिनेट किया जाता है. इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने 24 विधानसभा सीटों के बदले 2 लोकसभा सीटों की मांग की थी.

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