कुलगाम की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने छह साल की मासूम बच्ची से बलात्कार के प्रयास के लिए एक व्यक्ति को चार साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
जम्मू-कश्मीर स्थित कुलगाम की फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवेज इकबाल ने गुरुवार को सज्जाद भट को साल 2012 में अपने पड़ोस में नाबालिग के साथ बलात्कार के प्रयास का दोषी ठहराया है. अदालत दोषी को चार साल की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर अभियुक्त जुर्माना नहीं भरता तो उसे छह महीने जेल में और सजा काटनी होगी.
इंटरनेट पर लगे बैन को लेकर हुई सुनवाई
वहीं, शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर केंद्र सरकार के नियंत्रण और इंटरनेट बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने उस रिव्यू कमेटी के आदेश को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर इंटरनेट बैन किया गया है. कोर्ट ने कहा कि रिव्यू सिर्फ एक औपचारिकता नहीं हो सकती.
आपको बात दें कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद 2019 में जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया था. पत्रकार अनुराधा भसीन ने इन प्रतिबंधों की समीक्षा की मांग करते हुए 2020 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. 11 मई, 2020 को शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवाओं की बहाली की याचिका पर विचार करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित करने का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए संतुलित होने की जरूरत है.
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