अनंतनाग की NIA कोर्ट ने हिजबुल आतंकी के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट, पुलिस ने जनता से की अपील

अनंतनाग की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकी जफर भट के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है, जो पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है. पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे उसकी गतिविधियों या संपर्कों की जानकारी पुलिस को दें.

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कोर्ट ने पुलिस को आरोपी को जल्द से जल्द पेश करने के निर्देश दिए हैं. (Photo: ITG) कोर्ट ने पुलिस को आरोपी को जल्द से जल्द पेश करने के निर्देश दिए हैं. (Photo: ITG)

मीर फरीद

  • श्रीनगर,
  • 13 अक्टूबर 2025,
  • अपडेटेड 3:23 PM IST

अनंतनाग की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकी जफर भट के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. अनंतनाग में एनआईए एक्ट के तहत गठित विशेष अदालत ने हिजबुल मुजाहिद्दीन के सदस्य जफर भट उर्फ खुरशीद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है. 

पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा जफर भट

यह वारंट अनंतनाग पुलिस के अनुरोध पर जारी किया गया है. जफर भट प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन का सदस्य है और वर्तमान में पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है. वह UAPA और अन्य कई कानूनों के तहत दर्ज कई आतंक से जुड़े मामलों में वॉन्टेड है.

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पुलिस ने जनता से की अपील

कोर्ट ने अनंतनाग पुलिस को निर्देश दिया है कि आरोपी को जल्द से जल्द अदालत के समक्ष पेश करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं. यह कार्रवाई उन लगातार प्रयासों का हिस्सा है जिनके जरिए अनंतनाग पुलिस फरार आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाने और जिले में शांति व सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है.

अनंतनाग पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि फरार आतंकवादी की गतिविधियों या संपर्क से जुड़ी किसी भी जानकारी को नजदीकी पुलिस स्टेशन या आधिकारिक हेल्पलाइन नंबरों पर साझा करें. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.

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