हरियाणा: पंचायत चुनाव में पहली बार होगा 'नोटा' का विकल्प

फतेहाबाद के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश खोथ ने चुनाव आयोग की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए बताया की इस बार अधिसूचना में खास बात ये है कि सरपंच पद के उपचुनाव की वोटिंग के लिए ईवीएम में 'नोटा' का बटन भी होगा.

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ईवीएम मशीन पर 'नोटा' का विकल्प ईवीएम मशीन पर 'नोटा' का विकल्प

सुरभि गुप्ता

  • फतेहाबाद,
  • 17 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 12:02 PM IST

हरियाणा चुनाव आयोग ने अब पंचायत चुनाव में भी नोटा बटन के इस्तेमाल का फैसला किया है. इसकी शुरुआत हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव समैण में सरपंच पद के लिए 4 फरवरी को होने वाले उपचुनाव से की जाएगी. हरियाणा चुनाव आयोग ने 4 फरवरी को फतेहाबाद में एक सरपंच पद और 8 पंच पदों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है.

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पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम में 'नोटा' का बटन

फतेहाबाद के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजेश खोथ ने चुनाव आयोग की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए बताया की इस बार अधिसूचना में खास बात ये है कि सरपंच पद के उपचुनाव की वोटिंग के लिए ईवीएम में 'नोटा' का बटन भी होगा. नोटा बटन के जरिए वोटर अपने वोट का प्रयोग किसी उम्मीदवार के लिए ना करके नोटा में डाल सकते हैं. बता दें कि इससे पहले पंचायत चुनाव में नोटा बटन का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ.

4 फरवरी को होगा उपचुनाव, नामांकन की अंतिम तिथि 18 जनवरी

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बताया कि उपचुनाव 4 फरवरी को होंगे. इन पदों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी है. उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए मतदान 4 फरवरी (रविवार) को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा. मतों की गणना संबंधित मतदान केंद्र पर मतदान के तुरंत बाद होगी. राजेश खोथ ने कहा कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 16 व 17 के तहत जिला में ग्राम पंचायतों के रिक्त सरपंच व पंच पदों के उप चुनाव करवाने के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की है.

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फर्जी दस्तावेज देने वाली महिला सरपंच को किया गया था बर्खास्त

गांव समैण की महिला सरपंच ने पिछले पंचायत के आम चुनाव में फर्जी दस्तावेज देकर चुनाव लड़ा था, जिसे ग्रामीणों की शिकायत पर जांच कर जिला उपायुक्त ने बर्खास्त कर दिया था. इसके बाद अब चुनाव करवाया जा रहा है.

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