हरियाणा के युवाओं को आज से प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा. हालांकि यह नियम 30 हजार रुपए तक की निजी नौकरियों पर ही लागू होगा. राज्य में हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 आज से लागू हो रहा है.
इसकी अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी गई थी. निजी कंपनियों, ट्रस्ट और सोसायटी में प्रदेश के युवाओं को मिले रोजगार के आंकड़े हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद रहेंगे. वेबसाइट पर जाकर कोई भी उन्हें देख सकता है.
15 जनवरी से लागू हो रहे कानून से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग ने पोर्टल भी बनाया हुआ है. यह कानून 10 साल तक प्रभावी रहेगा. स्टार्टअप को कानून में 2 साल की छूट रहेगी. ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी.
योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी को ही मिलेगा. इसकी निगरानी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे. ईंट-भट्ठों पर नियम लागू नहीं होगा. वहां ओडिशा और झारखंड के श्रमिक काम करेंगे, इस तरह के श्रमिक हरियाणा में उपलब्ध नहीं हैं. निर्माण क्षेत्र के कार्यों में पश्चिमी बंगाल के कामगारों को प्राथमिकता रहेगी. इसमें उन्हें महारत हासिल है.
सतेंदर चौहान