गुजरात हाई कोर्ट ने वकील ओझा को माना दोषी, 2 हजार रुपये का जुर्माना

गुजरात हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले में वरिष्ठ वकील यतिन ओझा को 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. हाई कोर्ट ने मंगलवार को ओझा को अवमानना मामले में दोषी करार दिया था.

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aajtak.in

  • अहमदाबाद,
  • 08 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 11:37 AM IST
  • कोर्ट पर टिप्पणी करने को लेकर हुई सजा
  • जुर्माना नहीं भरने पर दो महीने की जेल
  • कोर्ट पर कुप्रशासन का लगाया था आरोप

गुजरात हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले में वरिष्ठ वकील यतिन ओझा को 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. हाई कोर्ट ने मंगलवार को ओझा को अवमानना मामले में दोषी करार दिया था. 

सजा सुनाने के बाद अदालत ने 60 दिनों के लिए इस पर रोक लगा दी ताकि ओझा इस आदेश के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की धारा 19 के तहत अपील दायर कर सकें. गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष यतिन ओझा को अवमानना मामले में दोषी करार दिया था. हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था.

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समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने यतिन ओझा के खिलाफ आपराधिक अवमानना के मामले में यह फैसला सुनाया है. 

वकील निशा ठाकोर ने बताया कि पीठ ने वकील यतिन ओझा को सजा सुनाते हुए 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अगर वह जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें दो महीने जेल की सजा भुगतनी होगी. हाई कोर्ट ने कहा कि ओझा ने आवेश में आकर अदालत की अवमानना की हो ऐसा नहीं लगता.

 

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