नहीं चल सकती फेसबुक के जरिए होने वाली शादियां, हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

न्यायमूर्ति जे बी पर्दीवाला ने यह टिप्पणी अपने 24 जनवरी के आदेश में की. इसमें उन्होंने घरेलू हिंसा के एक मामले का निस्तारण किया. इस मामले में राजकोट की फैंसी शाह ने अपने पति जयदीप शाह और अपने सास-ससुर पर दहेज के लिये उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

अंकुर कुमार

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  • 26 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 9:25 PM IST

सोशल मीडिया लगातार लोगों को करीब लाने का काम कर रहा है. ऐसे में कई कपल सोशल मीडिया के जरिए ही मिल रहे हैं और शादी के बंधन में बंध रहे हैं. वहीं युवाओं के नये मित्र और जीवनसाथी ढूंढने के लिये सोशल मीडिया का सहारा लेने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गुजरात हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है. कोर्ट के अनुसार फेसबुक के जरिये होने वाली शादी का ‘विफल होना तय’ है. साथ ही हाई कोर्ट ने केस में सुनवाई करते हुए एक दंपति को अपना विवाह संबंध समाप्त करने की सलाह दी है.

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न्यायमूर्ति जे बी पर्दीवाला ने यह टिप्पणी अपने 24 जनवरी के आदेश में की. इसमें उन्होंने घरेलू हिंसा के एक मामले का निस्तारण किया. इस मामले में राजकोट की फैंसी शाह ने अपने पति जयदीप शाह और अपने सास-ससुर पर दहेज के लिये उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था.

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘उनकी शादी हुई और दो महीने के भीतर उनके वैवाहिक जीवन में समस्या आने लगी. मैं इस तथ्य पर गौर करूंगा कि पक्षों ने मामले का समाधान करने का प्रयास किया. हालांकि समझौता नहीं हो सका.

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह फेसबुक पर निर्धारित आधुनिक शादियों में से एक है, जिसका विफल होना तय है.’’ नवसारी का रहने वाला जयदीप फेसबुक के जरिये 2011 में फैंसी के संपर्क में आया. वह उस दौरान इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था. फरवरी 2015 में दोनों की उनके माता-पिता की रजामंदी से शादी हुई. हालांकि, उनके दांपत्य जीवन में दो महीने के भीतर ही परेशानी आने लगी.

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