दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा, 'आतिशबाजी की इजाजत भी मिले और पर्यावरण से भी समझौता ना हो।' इस फैसले के तहत, 18 से 21 अक्टूबर के बीच केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की सशर्त अनुमति दी गई है। यह अनुमति सुबह और शाम कुछ घंटों के लिए ही होगी। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए, दिल्ली-एनसीआर में GRAP का पहला चरण भी लागू कर दिया गया है, जिसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। हालांकि, इस फैसले के साथ ही बाजारों में नकली ग्रीन पटाखों की बिक्री और उनकी गुणवत्ता को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अवैध पटाखों से प्रदूषण का खतरा बना हुआ है।