दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बोले, चाइनिज पटाखे जलाने पर होगी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर सख्ती दिखाई है और दिल्ली में दिवाली पर मात्र दो घंटे पटाखे जलाने की छूट दी है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री के मुताबिक, कोर्ट के इस आदेश का सख्ती से पालन होगा. 

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दिवाली की फाइल फोटो (रॉयटर्स) दिवाली की फाइल फोटो (रॉयटर्स)

रविकांत सिंह / आशुतोष मिश्रा

  • नई दिल्ली,
  • 23 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 2:59 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में ईको फ्रेंडली पटाखे जलाने के निर्देश दिए हैं और समय सीमा भी 8:00 से 10:00 बजे तक तय की है. पराली के धुएं से जूझती दिल्ली की हवा दिवाली पर और गंदी न हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी निगरानी के आदेश दिए हैं. इस पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू कराने पर सहमति जताई.

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हुसैन ने कहा, 'हमने टीम गठित की है जो अपना काम कर रही है. अलग-अलग एसडीएम भी नजर रखेंगे. पटाखा बेचने वालों का लाइसेंस दिल्ली पुलिस देती है, इसलिए पुलिस को सख्ती रखनी होगी कि बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों पर कार्यवाही करें और जब लाइसेंस दें, तो सारी जानकारियां दें.

हुसैन ने कहा कि 'पर्यावरण विभाग भी इस आदेश का पालन करेगा. चाइनिज पटाखे अगर कहीं बिक रहे होंगे या खतरनाक पटाखे बिक रहे हों, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. चाइनिज पटाखों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है. बेचने वालों को भी समझना होगा कि ये पटाखे खतरनाक हैं.'

हुसैन ने आगे कहा, पिछले कई साल से पटाखे जलाने में अपने आप कमी आई है. आजकल बच्चे जागरूक हैं. इको क्लब की ओर से जागरूकता कैंपेन, 'से टू नो क्रैकर्स' कैंपेन चलाया जा रहा है. हम चाहेंगे कि आप भी जागरूकता फैलाएं और अब कोर्ट का आदेश आ गया है तो ईको फ्रेंडली पटाखे जलाएं.

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