1984 के दंगों की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
SIT के आरोप
अपनी याचिका में SIT ने आशंका जताई है कि सज्जन कुमार जमानत का दुरुपयोग कर भारत से बाहर भाग सकते हैं. SIT ने सज्जन कुमार के किलाफ नए गवाहों को जुटाने का भी दावा किया है.
SIT का आरोप था कि सज्जन कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उसके मुताबिक पूछताछ के नाम पर कुमार सवालों की लिस्ट मांगते हैं.
अदालत ने क्या कहा?
वहीं, अदालत ने SIT से सज्जन कुमार की जमानत खारिज करने की वजहें पूछीं. कोर्ट का कहना था कि सज्जन कुमार जांच में सहयोग कर रहे हैं और जरुरत पड़ने पर अदालत और SIT दोनों के सामने पेश होते हैं.
हाईकोर्ट ने SIT को ये बताने को कहा है कि सज्जन कुमार दंगों के वक्त किन-किन जगहों पर मौजूद थे. मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी. पिछले महीने द्वारका की अदालत ने सज्जन कुमार को इस केस में अग्रिम जमानत दी थी.
पूनम शर्मा