सीलमपुर हिंसा: कोर्ट ने तलब की आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट, अगली सुनवाई 30 को

कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीलमपुर हिंसा के दो आरोपियों की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच अधिकारी से आरोपी मुयुउद्दीन की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

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प्रतीकात्मक चित्र प्रतीकात्मक चित्र

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 27 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 1:54 PM IST

  • पूर्व विधायक का आरोप- गृह मंत्रालय के कहने पर दर्ज हुआ मामला
  • पार्षद पर हिंसा भड़काने, मतीन पर भड़काऊ नारे लगाने का आरोप

कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीलमपुर हिंसा के दो आरोपियों की ओर से दाखिल की गई जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच अधिकारी से आरोपी मुयुउद्दीन की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

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कोर्ट ने जांच अधिकारी से कहा कि वह जेल से इस मामले की पूरी रिपोर्ट लेकर हमें जानकारी दें. मामले की अगली सुनवाई 30 दिसंबर को होगी. गौरतलब है कि सीलमपुर में भड़की हिंसा के दो आरोपियों ने कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है.

इससे पहले सीलमपुर हिंसा के आरोपी पूर्व कांग्रेस विधायक मतीन अहमद ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि हमें बाइक रैली के लिए इजाजत नहीं दी गई थी. कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए गृह मंत्रालय के कहने पर मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

कांग्रेस के पूर्व विधायक मतीन अहमद के अलावा आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद को भी नामजद किया गया है. बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सीलमपुर में हिंसा भड़क गई थी. उग्र भीड़ हिंसा पर उतारू हो गई और पुलिस बूथ के साथ ही वहां रखी बाइक को आग लगा दी थी.

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इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था. कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद और पार्षद अब्दुल रहमान के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भीड़ को भड़काने का आरोप है.एफआईआर में जाफराबाद के एसरएचओ के हवाले से आरोप है कि हिंसा पर उतारू भीड़ को शांत कराने की सीलमपुर के एसएचओ और अन्य अधिकारी कोशिश कर रहे थे, पार्षद ने अब्दुल रहमान ने भीड़ को भड़काया. पूर्व विधायक मतीन पर बगैर अनुमति के बाइक रैली निकालने और भड़काऊ नारेबाजी करने का आरोप है.

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