एफआईआर के खिलाफ कोर्ट पहुंचे आप नेता आशुतोष, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

गौरतलब है कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और अटल बिहारी बाजपेयी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रोहिणी कोर्ट की जज एकता गाबा ने बेगमपुर थाने में आप नेता आशुतोष के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया था. जिसे आप नेता आशुतोष ने चुनौती दी है.

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आप नेता आशुतोष, फाइल फोटो आप नेता आशुतोष, फाइल फोटो

विवेक पाठक / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 17 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 7:04 PM IST

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता आशुतोष ने रोहिणी कोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के आदेश को चुनौती दी है. कोर्ट ने आप नेता आशुतोष की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

गौरतलब है कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और अटल बिहारी बाजपेयी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रोहिणी कोर्ट की जज एकता गाबा ने बेगमपुर थाने में आप नेता आशुतोष के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया था. जिसे आप नेता आशुतोष ने चुनौती दी है.

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बता दें कि सितंबर 2016 में जब दिल्ली सरकार के मंत्री संदीप कुमार की सेक्स सीडी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया था. तब इसी मामले में आप के प्रवक्ता आशुतोष ने ब्लॉग लिखकर संदीप कुमार का बचाव करते हुए कहा था कि संदीप ने कुछ भी गलत नहीं किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भी सामाजिक और नैतिक दायरे से बाहर जाकर दूसरी महिलाओं से रिश्ते रहे हैं. उस वक्त आशुतोष की इस टिप्पणी की चौतरफा निंदा हुई थी.

जिसके बाद रोहिणी कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर आशुतोष के खिलाफ आम लोगों की भावनाओं को आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की कोर्ट से मांग की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए रोहिणी सेशन कोर्ट ने बेगमपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं.

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दरअसल जब सेक्स सीडी कांड का मामला सामने आया था तब स्वयं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संदीप कुमार को पार्टी से निकालते हुए उन्हें एक गंदी मछली कहा था.

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