अब चलती ट्रेन में दर्ज करा सकेंगे केस, GRP सहयात्री ऐप लॉन्च

अगर आपके साथ ट्रेन में चोरी या छीना-झपटी होती है तो अब आप चलती ट्रेन में ऐप के जरिए केस दर्ज करा सकेंगे. इसके लिए जीआरपी सहयात्री ऐप को लॉन्च किया गया है.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 11 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 9:27 AM IST

  • जीआरपी सहयात्री ऐप हुआ लॉन्च
  • चलती ट्रेन में दर्ज करा सकेंगे केस

अगर आपके साथ ट्रेन में चोरी या छीना-झपटी होती है तो अब आप चलती ट्रेन में ऐप के जरिए केस दर्ज करा सकेंगे. इसके लिए जीआरपी सहयात्री ऐप को लॉन्च किया गया है.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार को जीआरपी सहयात्री ऐप को लॉन्च किया. इसके जरिए दिल्ली से संबंधित मामले दर्ज करा सकेंगे. इसके साथ ही देशभर की जीआरपी पुलिस के लिए एक वेबसाइट (railways.delhipolice.gov.in) भी शुरू की गई. जिसमें तमाम राज्य की जीआरपी पुलिस अपने-अपने राज्यों के मोस्ट वॉन्टेड और अन्य अपराधियों का डाटा भी शेयर कर सकेंगी.

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केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने रेलवे यात्रियों की शिकायतें दर्ज करने के राजकीय रेलवे पुलिस बल (GRP) की मदद के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप की शुरुआत की. इससे रेल यात्री आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. पुलिस उपायुक्त (रेलवेज) दिनेश कुमार गुप्ता के मुताबिक इस वेबसाइट पर रेलवे के अधिकार क्षेत्र में सक्रिय अधिकारियों के डेटाबेस के साथ ही उनकी तस्वीरें भी अपलोड की जाएंगी.

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