Delhi Pollution: अब चल सकेंगे BS-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन, 'हवा खराब' लेकिन हट गईं GRAP की ये पाबंदियां

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने X पर एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली में बेहतर वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP-III को रद्द कर दिया गया है. इसलिए दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल LMV (4 पहिया वाहन) के संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल हटा दिया गया है."

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aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 02 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 10:27 AM IST

दिल्लीवालों को प्रदूषण से कुछ राहत मिली है लेकिन राष्ट्रीय राजधानी की एयर क्वालिटी अभी भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है. इस बीच हवा की गुणवत्ता के आधार पर लगने वाली पाबंदियों से कुछ राहत मिली है. केंद्र द्वारा दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) यानी ग्रैप-III के तहत प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है. इसके तहत दिल्ली सरकार ने  बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध हटा दिया.

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दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने X पर एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली में बेहतर वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP-III को रद्द कर दिया गया है. इसलिए दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल LMV (4 पहिया वाहन) के संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल हटा दिया गया है."

अधिकारियों ने कहा कि कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी एंड मैनेजमेंट (CAQM)  की उप-समिति ने दिल्ली की मौसम संबंधी स्थितियों और वायु गुणवत्ता सूचकांक के लिए आईएमडी या आईआईटीएम के पूर्वानुमानों के मद्देनजर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण-III को रद्द कर दिया. बता दें कि सीएक्यूएम ने पिछले साल 22 दिसंबर को दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच ग्रैप-III के तहत कार्रवाई शुरू की थी क्योंकि कई दिनों तक एक्यूआई स्तर 'गंभीर' श्रेणी में चला गया था.

दिल्ली की हवा का ताजा हाल

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आज यानी 2 जनवरी की बात करें तो दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सुबह 9 बजे दिल्ली का एक्यूआई 343 दर्ज किया गया. वहीं, दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज सुबह एक्यूआई 300 के पार मापा गया. बता दें कि शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच AQI ‘गंभीर’ माना जाता है.

CAQM के मुताबिक, GRAP को चार कैटेगरी में लागू किया जाता है

स्टेज 1-AQI का स्तर 201 से 300 के बीच
स्टेज 2-AQI का स्तर 301 से 400 के बीच
स्टेज 3-AQI का स्तर 401 से 450 के बीच
स्टेज 4-AQI का स्तर 450 के ऊपर

अभी लागू रहेंगी ये पाबंदियां

स्टेज 1 पर लगती हैं ये पाबंदियां

  • कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से निकलने वाली धूल और मलबे के प्रबंधन को लेकर निर्देश लागू होंगे. 
  • सड़कों पर जमी धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा. 
  • खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध रहेगा. ऐसा करने पर जुर्माना वसूला जाएगा. 
  • जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है, वहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होगी. 
  • PUC के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. गाड़ियां बिना PUC के नहीं चलेंगी. 
  • एनसीआर में कम से कम बिजली कटौती होगी. डिजल जनरेटर का इस्तेमाल बिजली के लिए नहीं होगा.

स्टेज 2 पर लगती हैं ये पाबंदियां

  • हर दिन सड़कों की सफाई होगी. जबकि, हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा. 
  • होटल या रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा. 
  • अस्पतालों, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और डिजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा. 
  • लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसके लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी. 
  • इलेक्ट्रिक या CNG बसें और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ाए जाएंगे.
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