कोरोना की जांच के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के बाद पॉजिटिव आने पर, दोबारा से आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं कराने के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के दिशा-निर्देशों को रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को, अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.
दरअसल, आईसीएमआर ने कोरोना वायरस पाए गए मरीजों को एक खास अंतराल के बाद भी आरटी-पीसीआर टेस्ट नहीं कराने के दिशा निर्देश दिए हैं. आईसीएमआर की तरफ से ये दिशा-निर्देश 4 मई को जारी किए गए थे. इसी गाइडलाइन को एक वकील के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है
याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि उसका टेस्ट पॉजिटिव आया था. 17 दिनों के होम आइसोलेशन के बाद वह दोबारा से जांच कराना चाहता था, जिससे उसे ये पता चल सके कि वह और उसका परिवार पॉजिटिव है या फिर निगेटिव. निगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट उसके पास न होने की वजह से उसे, उसी की कॉलोनी से बाहर या अंदर आने-जाने नहीं दिया जा रहा है.
घर बैठे कर पाएंगे कोरोना टेस्ट, ICMR ने होम बेस्ड कोविड टेस्टिंग किट को दी मंजूरी
जांच रिपोर्ट निगेटिव न होने से मुश्किल में याचिकाकर्ता!
वकील की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया कि वह अपने परिवार के साथ 28 अप्रैल से ही होम आइसोलेशन में है. उसी दौरान उसकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की वजह से उन लोगों को जरूरी सामान के लिए भी बाहर नहीं आने-जाने दिया जा रहा है.
याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि दिल्ली सरकार के दोबारा टेस्ट न कराने के 4 मई की एडवाइजरी को निरस्त कर दिया जाए, जिससे वह और उसके परिवार के लोग फिर से अपनी कोरोना जांच करवा सके.
यह भी पढ़ें-
घर बैठे कर पाएंगे कोरोना टेस्ट, ICMR ने होम बेस्ड कोविड टेस्टिंग किट को दी मंजूरी
PAK: निगेटिव आई भारतीय अधिकारी की पत्नी की कोरोना रिपोर्ट, पॉजिटिव था रैपिड टेस्ट
पूनम शर्मा