केजरीवाल के धरने के खिलाफ कोर्ट में याचिका, सोमवार को होगी सुनवाई

कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, अब सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी.

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अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल

अजीत तिवारी / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 14 जून 2018,
  • अपडेटेड 1:52 PM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धरने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के धरने पर बैठने से राजधानी दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, लिहाजा कोर्ट जनता के हित में निर्देश दे कि मुख्यमंत्री अपने धरने को खत्म करें. दिल्ली हाई कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.

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कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, अब सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी. याचिका लगाने वाले वकील का कहना है कि मुख्यमंत्री के मंत्रियों के साथ LG के यहां धरने पर बैठने से CM ऑफिस का काम पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे न सिर्फ संवैधानिक संकट पैदा हो गया है बल्कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर सरकार काम भी नहीं कर रही है, जिसके लिए जनता ने उन्हें चुन कर भेजा है.

याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय मुख्यमंत्री की हड़ताल के चलते पूरी तरह से ठप हो गया है और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई भी काम उनके धरने पर बैठने के चलते नहीं हो पा रहा है.

इस मामले में मुख्यमंत्री , मंत्री और चुने गए जनप्रतिनिधियों को निर्देश देने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है. याचिका में कहा गया है कि नेता संविधान के संरक्षक होते हैं और संविधान के मुताबिक काम करने के लिए चुने जाते हैं लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के धरने के चलते संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, जो जनता के हित में नहीं है.

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