दिल्ली विधानसभा स्पीकर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, पद की मर्यादा तोड़ने का आरोप

विधायक अनिल बाजपेई और देवेंद्र सहरावत ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर पर निष्पक्ष सुनवाई ना करने का आरोप लगाया है. बता दें कि स्पीकर रामनिवास गोयल दोनों विधायकों के खिलाफ सदस्यता रद्द करने की सुनवाई कर रहे हैं.

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दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल (फाइल फोटो) दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल (फाइल फोटो)

मणिदीप शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 07 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 12:22 AM IST

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. विधायक अनिल बाजपेई और देवेंद्र सहरावत ने स्पीकर पर निष्पक्ष सुनवाई ना करने का आरोप लगाया है. बता दें कि स्पीकर रामनिवास गोयल दोनों विधायकों के खिलाफ सदस्यता रद्द करने की सुनवाई कर रहे हैं. स्पीकर के खिलाफ दायर याचिका के मामले पर हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई कर सकता है.

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विधायक अनिल बाजपेई ने कहा कि हमने सारे तथ्य हाईकोर्ट में जमा करा दिए हैं. बाजपेई ने कहा कि जिस वीडियो में स्पीकर साहब नाच रहे हैं और वीडियो में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं वह सभी जमा कर दिए गए हैं. विधायकों के मुताबिक रामनिवास गोयल ने विधानसभा स्पीकर पद की मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है. बाजपेई ने कहा कि स्पीकर को किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहिए लेकिन रामनिवास गोयल आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं.

विधायक देवेंद्र सहरावत ने कहा कि स्पीकर का पद बहुत ऊंचा होता है लेकिन रामनिवास गोयल ने उसे नीचा कर दिया है. सहरावत ने कहा कि रामनिवास गोयल ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी है. स्पीकर को निष्पक्ष रहने के लिए ऊंचा पद दिया गया है, लेकिन रामनिवास गोयल ने उस पद की गरिमा नहीं रखी है.

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दरअसल, आम आदमी पार्टी (आप) से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हुए विधायक अनिल बाजपेई और देवेंद्र सहरावत के खिलाफ दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए. ऐसे में दोनों विधायकों ने पलटवार कर स्पीकर रामनिवास गोयल को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है.

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