दिल्ली में नई लैंडफिल साइट्स शुरू न होने से NGT नाराज , DDA से मांगा जवाब

पिछले साल सितंबर में गाजीपुर लैंडफिल साइट में कूड़े के ढेर के गिरने से दो लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे. उस वक्त एनजीटी ने एमसीडी को निर्देश दिए थे कि दिल्ली में नई जगहों को चिन्हित करके लैंडफिल साइट जल्द से जल्द शुरू की जाए.

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लैंडफिल साइट लैंडफिल साइट

सुरभि गुप्ता / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 06 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 5:01 PM IST

दिल्ली में लैंडफिल साइट्स पर लगातार बढ़ रहे कूड़े के ढेर और नई जगह पर लैंडफिल साइट के लिए एमसीडी को जमीन न मिलने को लेकर एनजीटी ने एमसीडी को जमकर फटकार लगाई है. एनजीटी ने कहा कि गाजीपुर वाले हादसे बार-बार दोहराए जाते रहेंगे, जब तक कूड़े के लगातार बढ़ रहे ढेर को कम नहीं किया जाता और नई जगह पर लैंडफिल साइट नहीं बनाई जाती.

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एनजीटी ने इस मामले में DDA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि दिल्ली की दो जगहों पर चिन्हित की गई जमीन पर अब तक लैंडफिल साइट्स क्यों नहीं शुरू हो पाई है. डीडीए की तरफ से एमसीडी को अब तक जमीन मुहैया क्यों नहीं कराई गई है.

लैंडफिल साइट के लिए नहीं दी गई जमीन

पिछले साल सितंबर में गाजीपुर लैंडफिल साइट में कूड़े के ढेर के गिरने से दो लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे. उस वक्त एनजीटी ने एमसीडी को निर्देश दिए थे कि दिल्ली में नई जगहों को चिन्हित करके लैंडफिल साइट जल्द से जल्द शुरू की जाए. 15 मार्च को जमीन का एलॉटमेंट करने वाली एजेंसी ने जमीन देने का वादा भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ईस्ट एमसीडी को जमीन नहीं मिली.

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ईस्ट एमसीडी ने दायर की थी याचिका

इसके बाद ईस्ट एमसीडी ने एनजीटी में 6 अप्रैल को अर्जी लगा कर गुहार लगाई कि जमीन अभी भी डीडीए की तरफ से नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से वह लैंडफिल साइट शुरू करने में असमर्थ है.

23 अप्रैल को मामले की  दोबारा सुनवाई

एनजीटी ने  DDA से अगली सुनवाई तक यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लैंडफिल साइट्स दिल्ली में जल्द से जल्द शुरू हो जाएं. एनजीटी इस मामले की 23 अप्रैल को दोबारा सुनवाई करेगी.

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