दिल्ली विधानसभा स्पीकर का फैसला, AAP के बागी विधायक कपिल मिश्रा अयोग्य करार

आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा को अयोग्य करार दिया गया है. दिल्ली विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल के जरिए कपिल मिश्रा को अयोग्य ठहराया गया. करावल नगर से कपिल मिश्रा विधायक चुने गए थे. अब कपिल मिश्रा ने मामले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है.

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AAP के बागी विधायक कपिल मिश्रा अयोग्य करार AAP के बागी विधायक कपिल मिश्रा अयोग्य करार

पंकज जैन

  • नई दिल्ली,
  • 02 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 9:54 PM IST

  • विधानसभा स्पीकर के आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएंगे कपिल मिश्रा
  • कपिल मिश्रा ने अयोग्य घोषित किए जाने के आदेश को बताया अलोकतांत्रिक

आम आदमी पार्टी (AAP) के बागी विधायक कपिल मिश्रा को अयोग्य करार दिया गया है. दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल के जरिए कपिल मिश्रा को अयोग्य ठहराया गया. कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के टिकट से करावल नगर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे.

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दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज की शिकायत पर स्पीकर रामनिवास गोयल ने कपिल मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. उनसे पूछा गया था कि आखिरकार उनकी सदस्यता को क्यों न रद्द कर दिया जाए. इस मामले की सुनवाई के बाद स्पीकर ने कपिल मिश्रा को अयोग्य करार दे दिया.

वहीं, इस मामले में शिकायत करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी ट्वीट कर बयान जारी किया है. ग्रेटर कैलाश से विधायक सौरभ भारद्वाज ने मामले में विधानसभा स्पीकर के आदेश की कॉपी शेयर की है.

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर के आदेश जारी होने के बाद कपिल मिश्रा ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभियान चलाने पर एक क्या.....सौ बार विधायक की कुर्सी कुर्बान कर सकता हूं. इस मामले में एक तरफ देशभक्त और दूसरी तरफ टुकड़े-टुकड़े गैंग है. मैं सारी दिल्ली के साथ खड़ा था. अभी दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर पीएम मोदी के लिए अभियान चलाया था, जिन पर बीजेपी को जीत मिली. अब विधानसभा चुनाव में 60 सीटें पर पीएम मोदी के लिए अभियान चलाऊंगा.'

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कपिल मिश्रा ने कहा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से सुनवाई की गई, वो पूरी तरह गैर कानूनी है. इस मामले में आधी सुनवाई भी नहीं हुई थी और फैसला सुना दिया गया. इस मामले में मुझे कोई भी गवाह और तथ्य रखने की अनुमति नहीं दी गई. कानून और विधानसभा का मजाक उड़ाया गया. इस पूरे मामले में जिस तरह से कानून और प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ाई गई, वैसा लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है.

दिल्ली विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद कपिल मिश्रा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है. उन्होंने कहा, 'विधानसभा स्पीकर का आदेश कोर्ट में एक दिन भी नहीं टिक पाएगा. इस अलोकतांत्रिक, गैरकानूनी और विधानसभा व जनता का अपमान करने वाले आदेश के खिलाफ मैं कोर्ट जाऊंगा.' आपको बता दें कि ठीक इसी तरह के मामलों में दिल्ली विधानसभा स्पीकर के सामने बिजवासन विधानसभा क्षेत्र से विधायक कर्नल देवेन्द्र सेहरावत, गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से अनिल बाजपेयी और सुल्तानपुर माजरा क्षेत्र से विधायक संदीप कुमार की सुनवाई चल रही है.

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