'आई लव केजरीवाल' स्टीकर लगाने पर क्यों काटा चालान? HC ने मांगा जवाब

दिल्ली में ऑटो पर आई लव केजरीवाल स्टिकर लगाने का मामला कोर्ट में है और सोमवार को सुनवाई के दौरान उसे ट्रैफिक पुलिस समेत कई विभागों को नोटिस जारी किया है.

Advertisement
'आई लव केजरीवाल' स्टीकर पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया 'आई लव केजरीवाल' स्टीकर पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 28 जनवरी 2020,
  • अपडेटेड 12:12 PM IST

  • स्टीकर लगाने पर काट दिया गया चालान
  • मामले की अगली सुनवाई अब 3 मार्च होगी

ऑटो पर 'आई लव केजरीवाल' स्टिकर लगाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मंगलवार को दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. दरअसल, एक ऑटो ड्राइवर ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि 'आई लव केजरीवाल' स्टीकर लगाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने उसका 10 हजार रुपये का चालान कर दिया.

Advertisement

अब ट्रैफिक पुलिस को बताना होगा कि किस नियम के तहत चालान किया गया था. मामले की सुनवाई 3 मार्च को होगी.

कोर्ट में मामले में आगे की सुनवाई 3 मार्च को होगी और ट्रैफिक पुलिस को अपने जवाब में बताना होगा कि ट्रैफिक रूल्स के तहत किस उल्लंघन को लेकर 'आई लव केजरीवाल' स्टीकर लगाने पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर का चालान किया गया था.

इसे भी पढ़ें---

इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Elections 2020) में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और शाहीन बाग पर ही लगातार बयानबाजी के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के आरोपों का जवाब देने के लिए शुरू कर रही है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement