Delhi riots: उमर खालिद की जमानत टली, 23 मार्च को कोर्ट सुनाएगा फैसला

दिल्ली दंगे के आरोप में गिरफ्तार उमर खालिद की जमानत अर्जी पर फैसला तीसरी बार 23 मार्च तक के लिए टाल दिया गया. कड़कड़डुमा कोर्ट में अब 23 मार्च को फैसला सुनाए जाने की तारीख तय हुई है. 

Advertisement
Umar KHalid Umar KHalid

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 21 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 3:06 PM IST
  • 23 मार्च को आएगा जमानत पर फैसला
  • दिल्ली दंगे में आरोपी है उमर खालिद

दिल्ली दंगे की साजिश के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल रहने के आरोपी उमर खालिद की जमानत फिर टल गई है. गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार उमर खालिद की जमानत अर्जी पर फैसला तीसरी बार बुधवार यानी 23 मार्च तक के लिए टालने की वजह फिर एक नया कानूनी पेंच रहा है. पहले तो उमर के वकील की वो लिखित दलील रही जो उन्होंने फैसला रिजर्व होने के बाद दाखिल की थी. उसका अध्य्यन न्यायधीश अमिताभ रावत ने कर लिया है.

Advertisement

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 3 मार्च को उमर खालिद की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. फिर पहले 14 मार्च, फिर 21 मार्च और अब 23 मार्च को फैसला सुनाए जाने की तारीख तय हुई है. 

उमर खालिद को जमानत पर रिहा किए जाने की अर्जी का विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद ने फरवरी 2020 में खालिद के पुराने रिकॉर्ड भी पेश किए थे. अमरावती में उमर खालिद के एक भाषण का भी जिक्र करते हुए उस की प्रासंगिकता पर दलीलें पेश की थी.

एपीपी कुमार ने कहा था कि 11 फरवरी को उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी. उस आदेश में अदालत ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा की घोषणा उसी दिन की गई थी, उसी दिन का भाषण था. जेएनयू के छात्र रहे उमर खालिद पर 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में हुए दंगों की साजिश में शामिल रहने के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपराधों के इल्जाम में मामला दर्ज किया गया है.

Advertisement

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement