दिल्ली सरकार के डिप्टी डायरेक्टर के नाबालिग से रेप वाले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि पीड़िता ने जो खुलासे किए थे, उनमें आगे क्या कार्रवाई की गई. पीड़िता ने बताया था कि उसके साथ कुछ अन्य लोगों ने भी बलात्कार किया था. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि हम उस पहलू की जांच करेंगे.
बता दें कि बच्ची की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और रविवार को भी उसे दौरा पड़ा था. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोर्ट को बताया कि उसने भी इस घटना का संज्ञान लिया है. NCPCR का कहना है कि इस मामले में नियमों का पालन करने में विसंगतियां थीं. हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और NCPCR से उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट मांगी है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि कुछ मीडिया संगठनों ने पीड़िता की पहचान उजागर की है, इसको लेकर एक विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा.
कौन है दिल्ली का अफसर प्रेमोदय खाखा? जिसपर लगे अपने दोस्त की नाबालिग बेटी से रेप के आरोप
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में सीनियर अधिकारी परमोदय खाका और उनकी पत्नी को नाबालिग से रेप के मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि डिप्टी डायरेक्टर ने अपने दोस्त की नाबालिग बेटी से बलात्कार किया. अपराध के समय लड़की की उम्र 14 साल थी लेकिन अब उसकी उम्र 17 साल है, जबकि अधिकारी की पत्नी पर लड़की को अबॉर्शन पिल देने का आरोप है.
सीएम के आदेश के बाद अधिकारी सस्पेंड
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया. नाबालिग लड़की 12वीं क्लास की स्टूडेंट है. एक अक्टूबर 2020 को लड़की के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वह आरोपी के परिवार के साथ ही रह रही थी. आरोपी ने नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के दौरान लड़की से कई बार रेप किया.
नाबालिग लड़की से रेप का आरोपी अफसर पत्नी समेत गिरफ्तार, POCSO के तहत FIR दर्ज
नाबालिग ने क्या आरोप लगाया?
पुलिस अधिकारी का कहना है कि नाबालिग लड़की का कहना है कि पिता की मौत के बाद वह अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक आरोपी के परिवार के साथ रह रही थी. लेकिन उसका रेप किया गया, शारीरिक तौर पर उत्पीड़न किया गया. इस वजह से उसे कई बार पैनिक अटैक भी आए और उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था. पुलिस अधिकारी का कहना है कि अस्पताल में ही लड़की ने काउंसिलिंग के बाद डॉक्टरों से आपबीती शेयर की.
अनीषा माथुर