NBCC को दिल्ली में पेड़ काटने की इजाजत नहीं, केंद्र अपने रुख में करेगा बदलाव

दिल्ली में एनबीसीसी भवन निर्माण के कई प्रोजेक्ट चला रहा है. इसके लिए उसे पेड़ काटने की इजाजत चाहिए. लोगों के भारी विरोध के कारण पेड़ों की कटाई पर रोक लग गई है. इसे देखते हुए एनबीसीसी के प्रोजेक्ट पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं. अब केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट में बताना होगा कि प्रोजेक्ट का प्रारूप क्या होगा.

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दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट

पूनम शर्मा / रविकांत सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 30 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 7:07 PM IST

सरोजिनी नगर, त्यागराज नगर, श्रीनिवासपुरी समेत एनबीसीसी के 7 प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि इन सभी प्रोजेक्ट पर दोबारा विचार किया जा रहा है. केंद्र सरकार को अगली सुनवाई पर दिल्ली हाईकोर्ट में बताना होगा कि निर्माणाधीन 37 प्रोजेक्ट पर जो रोक लगी थी, उन प्रोजेक्ट में किस तरह के बदलाव कर बिना पेड़ काटे भवनों का निर्माण किया जा सकता है.

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दिल्ली हाइकोर्ट ने इन प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने पर रोक जारी रखा है. कोर्ट ने गुरुवार की सुनवाई में भी फिर साफ कर दिया के एनबीसीसी को निर्माण के लिए अभी इजाजत नहीं दी जा सकती. अब अगली सुनवाई पर केंद्र सरकार कोर्ट में बताएगी कि निर्माणाधीन प्रोजेक्ट का प्रारूप क्या होगा.

हालांकि नेहरू नगर से जुड़े प्रोजेक्ट में मरम्मती के काम के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एनबीसीसी को इजाजत दे दी है, क्योंकि एनबीसीसी ने बताया था कि रिंग रोड से लगे इस इलाके में बरसात में नाले का काम रुकने से जलभराव की संभावना बढ़ गई है. ऐसे में तेज बारिश होने पर नाले का पानी रिंग रोड तक आ सकता है.

एनबीसीसी के इन 7 प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 16000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई होनी थी लेकिन लोगों के भारी विरोध और हाईकोर्ट में याचिका लगने के बाद इस पर रोक लग गई. साथ ही इस इलाके में शुरू प्रोजेक्ट को भी स्थगित कर दिया गया.

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